नमस्कार ,मैं दिनेश कुमार हूँ,उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जानना चाहता हूँ कि पहले से सक्रिय अपने पासबुक खाते को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए।मुझे अपना पासबुक अकॉउंट दुबारा कैसे ठीक कराएं। जो पहले से चालु है। डेट ऑफ़ बर्थ सही कराना है
जी मैं राज बोल रहा हूँ ,उत्तरप्रदेश ,ज़िला फतेहपुर से , मैं हूँ विकलांग ,मुझे आवास की ज़रुरत है ,आवास माँगना चाहता हूँ तो मिलता है ,हमे ये बताए कैसे मिलेगा
जी हाँ मैं उत्तरप्रदेश जनपद फतेहपुर से दिनेश कुमार उपस्थित हूँ और मैं ये जानना चाहेंगे कि जो दृष्टिहीन है क्या उनको भी सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा रेगुलर तौर पर या नहीं
उत्तरप्रदेश राज्य के फतेहपुर ज़िला से दिनेश कुमार ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि उनके ग्राम में एक पुराना कुआँ था ,वो सूख चुका है। चापाकल से पानी नहीं आता है ,दूर जाकर पानी लाना पड़ता है और वहाँ जाते है तो पैसों की माँग की जाती है
जी हाँ मैं उत्तरप्रदेश जनपद फतेहपुर से दिनेश कुमार उपस्थित हूँ 100 परसेंट दृष्टिहीन और मैं ये जानना है कि क्या जो विकलांगता है मिड डे मील उनको भी प्राप्त होता है या नहीं
नमस्कार मैं उत्तरप्रदेश से जनपद फतेहपुर से उपलब्ध हूँ दिनेश कुमार मेरे गाँव में कार्ड बनाए जाते है ई श्रम कार्ड और 40 50 30 रूपए लिए जा रहे है हमने सुना है इसके लिए कोई राशि नहीं दी जा सकती यह मुफ़्त बनता है या चार्जेबल है
मैं उत्तरप्रदेश फतहेपुर डिस्टिक से दिनेश कुमार उपस्थित हूँ. मुझे पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है. मैं परेशान हूँ. इसको कैसे प्राप्त कर पाऊंगा मैं इसकी जानकारी मुझे सही सही दें.
हमारे श्रोता कालीचरण की बातचीत साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से फतेहपुर ज़िला निवासी रमेश से हुई। रमेश ने बताया कि वो पहले ट्रैन में चना,मूँगफली आदि बेचते थे लेकिन लॉक डाउन में पुलिस व्यापार करने नहीं देते थे। व्यापार के अनुरूप पहले कमाई ठीक से हो जाती थी। ऑडियो क्लिक कर सुनें पूरी साक्षात्कार..
उत्तर प्रदेश फतेहपुर से दिनेश कुमार यह जानना चाहते हैं कि काम करने के दौरान हाँथ की उँगली कट गई इसके बाद कम्पनी मालिक ने इलाज करवा दिया क्या इसके लिए कम्पनी की ओर से कोई राशि मिलती है।
उत्तरप्रदेश राज्य के फतेहपुर जिला के खागा तहसील से शिव कुमार ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानकारी चाहते है कि आवास योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते है ?
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आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण एवं शहरी, दो श्रेणियों में विभाजित है। इसकी सुविधा का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीक़े से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आय प्रमाण पत्र, अगर इस योजना के तहत ऋण भी चाहिए, तो उसका आवेदन पत्र, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या फिर अन्य पहचान पत्र, दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए इन सभी दस्तावेज़ों के साथ लोक सेवा केंद्र जाएँ और सम्बन्धित अधिकारी से इस योजना का फ़ॉर्म लेकर उसे भरने के बाद इन सभी दस्तावेज़ों को उसके साथ संलग्न कर जमा कर दें। फ़ॉर्म जमा करने के बाद आपको आपकी आवेदन संख्या लिखी हुई एक रसीद प्राप्त प्राप्त होगी, उसे सम्भालकर रखें। आवेदन करते समय आपको पच्चीस रुपए का शुल्क भी भरना पड़ सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ऑफ़िशियल पोर्टल पर क्लिक करें और ‘सिटिज़न असेसमेंट’ में जाकर अपने वांछित विकल्प पर क्लिक करने पर आप अगले पेज में पहुँचेंगे, जहाँ आपको अपना आधार नम्बर और अपना नाम डाल कर चेक बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर आपका आवेदन फ़ॉर्म खुल जाएगा, इसे सही से भरकर माँगे गए दस्तावेज़ों को भी इसमें अटैच करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। अब आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन क्रमांक के साथ आवेदन-पर्ची दिखेगी, जिसका प्रिंट लेकर उसे सुरक्षित रख लें। भविष्य में इस योजना की लाभार्थी-सूची में आपका नाम खोजने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अतिरिक्त आप प्रधानमंत्री आवास योजना के राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्पलाइन नम्बर- 1800- 11- 6446 पर कॉल कर भी जानकारी प्राप्त सकते हैं, धन्यवाद।
Sept. 15, 2020, 2:30 p.m. | Tags: int-PAJ housing government scheme
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बताना चाहेंगे कि वर्कमेन कम्पन्सेशन एक्ट के तहत आपको कंपनी की तरफ से मेडिकल और डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी में 10 या उसे अधिक मज़दूर काम करते हैं तो आपकी कंपनी को अपने मज़दूरों को ईएसआई के नियमों के अंतर्गत ईएसआई में रजिस्टर करना होगा। कंपनी के लिए काम करते वक्त अस्थाई या स्थाई रूप से विकलांग हो जाते हैं, तो आपको इसका क्लेम करने के लिए अपनी कंपनी की तरफ से अस्थाई विकलांगता केलिए फॉर्म 9 और स्थाई विकलांगता फॉर्म 14 के साथ-साथ फॉर्म 16 एक्सीडेंट रिपोर्ट जरूर चाहिए होगी जोकि कंपनी दुवारा ऑनलाइन भी भरी जाती है, तभी आप ईएसआई ऑफिस में विकलांगता लाभ को क्लेम कर पाएंगे। मगर बहुत सी कंपनियां एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं देती, क्योंकि इससे उन्हें यह बात सामने आने का डर रहता है कि कंपनी की मशीनें, कंपनी की बिल्डिंग, मज़दूरों के सेफ्टी इक्विपमेंट्स, काम करने लायक नहीं है और उनका निरंतर मेंटेनेंस नहीं होता। अस्थायी और स्थायी विकलांगता लाभ दोनों ही नौकरी के पहले दिन से शुरू हो जाती है, और जब तक मजदूर की विकलांगता का इलाज चल रहा होता है या वह काम करने के लिए फिट नहीं हो जाता, तब तक इलाज के दौरान मजदूर को 90% वेतन मिलता रहता है, और ईएसआई के मेडिकल विकलांगता का कैलकुलेशन करके इंशुरेड़ पर्सन को मुवाब्ज़ा भी देता है।। मजदूर इन सब का लाभ इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि उन्हें जानकारी का अभाव रहता है, मज़दूरों के बीच एकता नहीं होती, मजदूर यूनियनों के साथ नहीं जुड़ते, और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध नहीं करते। अगर मज़दूरों को अपने हक चाहिए, तो उन्हें खुद ही एकजुट होकर अपने हकों को माँगना होगा। नहीं तो जिस तरह कंपनियां अपने मज़दूरों का शोषण कर रही थी उसी तरह आगे भी चलकर मज़दूरों का शोषण करती रहेंगी। आप किसी यूनियन के साथ जुड़कर लेबर ऑफिस और ईएसआई ऑफिस में इसकी एक लिखित शिकायत भी दें और उसके साथ अपने सभी दस्तावेज़ जैसे कंपनी आई.डी कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप का ज़ेरॉक्स भी अटैच करें, और इसे डॉक दुवारा भेजें ताकि आगे कि कार्रवाहियों केलिए आपके पास सबूत के तौर पर डॉक कि पर्ची आपके पास हो।
Oct. 6, 2020, 11:57 a.m. | Tags: industrial work health facilities collective action labour health Identity proof govt entitlements int-PAJ hospitals workplace entitlements