उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से के.सी.चौधरी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि मोबाइल वाणी महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। सरकार तो कहती है की महिलाओं को समानता का अधिकार दे दिया गया है महिलाएं पुरुष के समान लेकिन देखा जाए तो उन्हें उनके पास समपत्ति का अधिकार नहीं है जब तक संपत्ति का अधिकार नहीं होगा तब तक महिलाएं पुरुष के बराबरी हिस्से में कहाँ आ पाएंगे इसके लिए महिलाओं को भी अपने हथ की लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्हें शिक्षित और जागरूक होना चाहिए।
बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से धानो देवी ने मोबाइल वाणी के माध्यम बताया कि इनके खाता में केवाईसी नही हुआ है।खाता आधार कार्ड से लिंक नही हुआ है
बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से पूजा कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती उनका अकाउंट में केवाईसी नही हो रहा है
Transcript Unavailable.
Transcript Unavailable.
Transcript Unavailable.
Transcript Unavailable.
Transcript Unavailable.
उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला के विशेश्वरगंज ब्लॉक से विशाल सिंह की बातचीत मोबाइल वाणी के माध्यम से राम बाबू से हुई। राम बाबू यह बताना चाहते हैं कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में मायके और ससुराल दोनों जगह अधिकार मिलना चाहिए
झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग जिला से राजकुमार मेहता ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि वर्तमान कानून के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और बाल विवा निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र अठारह साल और लड़कों के लिए इक्कीस साल है। प्रस्तावित बदलाव,केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए कानूनी विवाह की उम्र को लड़कों बराबर 21 साल करने के लिए एक विधेयक पेश किए हैं। जिसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संशोधन के रूप में देखा जा रहा है। उद्देश्य यह है कि इस बदलाव का उद्देश बाल विवाह को रोकना, लड़कियों को शिक्षा और सशक्तिकरण के अवसर देना और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होने का समय देना है। समिति की सिफारिशें विधि आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसे संस्थाओं ने भी लड़के और लड़की के दोनों के लिए समान उम्र,18 साल की सिफ़िश की।
