उत्तर प्रदेश राज्य के जिला चित्रकूट से अरुण यादव मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पति के मृत्यु के बाद जमीन में पत्नी का हक़ होना चाहिए। लेकिन समाज और परिवार महिला के नाम से जमीन होने देते हैं। कानून का ठीक से पालन नहीं किया जाता है।

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झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग जिला से राजकुमार मेहता ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि विधवा को अपने पति की स्व अर्जित और पैतृक सम्पत्ति में अपने हिस्से का दवा करने का पूरा अधिकार है।ठीक वैसे ही जैसे अन्य क़ानूनी वारिस जैसे बच्चों को मिलता है।यदि पति की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो जाती है और कोई वारिस नही है तो विधवा को सम्पत्ति का पूरा अधिकार मिलता है।अन्य वारिस है तो हिस्सा बंट जाता है

झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग जिला से राजकुमार मेहता ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि भारतीय कानून विधवा महिलाओं को कई अधिकार देता है। जिसमें पति की सम्पत्ति में हिस्सेदारी और पुनर्विवाह का अधिकार।हिंदू विधवा पुनर्विवा अधिनियम 1856 में शुरू किया गया था।इन अधिकारों में भरण - पोषण का अधिकार भी शामिल है। जब वे आय अर्जित न कर सके तब उन्हें गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है।साथ ही वे अपने बच्चों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकती हैं।

झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग जिला से राजकुमार मेहता ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए कुछ प्रमुख प्रयास किये गए हैं। पहला है,बाल विवाह। दूसरा है, दहेज निषेध अधिनियम।दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए चलाया गया था।तीसरा है, महिला संहिता सुधार। ये घरेलू हिंसा रोकने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम चलाया गया था। तो ये सब को स्त्रियों को समानता और अधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख प्रयास किए गए थे महिलाओं के द्वारा जो की इन सबसे भी महिलाओं को बहुत लाभ प्राप्त हुआ है

झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग़ जिला से राज कुमार मेहता मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि महिलाओं को विभिन्न अधिकार दिए गए हैं जैसे - शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता का अधिकार ,यौन हिंसा से मुक्ति, वोट देने का अधिकार ,सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार ,कानूनी अनुबंधों में प्रवेश करने का अधिकार ,पारिवारिक कानून में समान अधिकार ,काम करने का अधिकार ,उचित मजदूरी या समान वेतन प्रजनन अधिकार ,संपत्ति का अधिकार आदि