बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से खुशबू कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि पुस्तैनी जमीन पर बेटा और बेटी दोनों का बराबर अधिकार होता है। इसमें बेटा शादीशुदा हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दो हजार पांँच के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन के बाद यह कानून बन गया है यह संपत्ति चौथी पीढ़ी तक अभिभाजित करने पर यह पुस्तैनिक कहलाती है और इसका बंटवारा आपसी सहमति से होती है
बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से खुशबू कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत बेटियों को भी बेटों के समान पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है। अब पुत्री भी सहदायिक मानी जाती है और इसका हिस्सा पुत्र के बराबर होता है। कानून के अनुसार यदि पिता, दादा या परदादा की संपत्ति पैतृक है तो सभी कानूनी उत्तरधिकारियों का उसमे समान अंस होगा
बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से सलोनी कुमारी ने मोबाइल वाणी के माध्यम बताया कि पैतृक सम्पत्ति में महिलाओं का बेटों के बराबर हक़ है। खरीदी या उपहार में मिली सम्पत्ति पर भी महिला का हक़ होता है।पति की मृत्यु के बाद उसे विरासत में हिस्सा मिलता है। इसके लिए उनको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 कानून का सहारा लेना पड़ता है।
बिहार राज्य के नवादा जिला से तारा ने मोबाइल वाणी के माध्यम से श्रोता से साक्षात्कार लिया। श्रोता ने बताया कि भारत में 2005 के संशोधन के बाद महिलाओं को जमीन सम्पत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त है।बेटियों को पैतृक सम्पत्ति में बेटों के बराबर हक है और पति की मृत्यु के बाद पत्नी को संपत्ति का हिस्सा मिलता है
बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से ज्योति कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि संपत्ति में अधिकार का आनंद महिला एक वर्ग के रूप में उठाती है ।
बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से किरण कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है। अधिकार जन्म से होता है और पिता के जीवित रहने पर निर्भर नहीं करता है
बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से बेबी कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि उनके पति की मृत्यु हो गई है। इसलिए उनके 6 बच्चों को जमीन में अधिकार मिलना चाहिए। उनके बच्चों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए
बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से रुधाक कुमारी ने मोबाइल वाणी के माध्यम बताया कि भारत में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रेल 2010 से लागू है।जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह एक मौलिक अधिकार है।कानून के अधिकार से महिला जमीन ले सकती है
बिहार राज्य के नारदीगंज जिला के परमा गांव से पूनम सिन्हा मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि महिलाओं को जमीन में अधिकार देना चाहिए। महिला के पति के मृत्यु के बाद उनको जमीन में अधिकार नहीं दिया जाता है
बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से शोभा कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं को पिता या पति के संपत्ति में कनूनी रूप से अधिकार होता है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम दो हजार पांच के संशोधन के बाद बेटी को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार मिला है यह अधिकार में महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान को बढ़ाता है
