उत्तराखंड राज्य के उधमसिंघ नगर से सत्यम सिंह साझा मंच के माध्यम से कह रहें हैं साझा मंच में चलाये जा रहे सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे हैं।

दिल्ली से राजेश कुमार पाठक ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि उन्हें एक नारी सब पर भारी ,रफ़ी की डायरी ,लीगल चर्चा और मजदूर समाचार बहुत अच्छा लगता है ।

उत्तराखंड से हमारे श्रोता साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि उन्हें साझा मंच पर श्रमिकों के हित के लिए बताई गयी सारी जानकारियाँ बहुत अच्छी लगीं

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दिल्ली एनसीआर के कापसहेड़ा से पुजारी तिवारी ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि लीगल चर्चा में पीएफ सम्बन्धी हुई बातचीत उन्हें पसंद आई

दिल्ली एनसीआर के मानेसर से विकास की बातचीत साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से श्रमिक अफ़ज़ल से हुई। अफ़ज़ल ने बताया कि उनकी नौकरी अभी छूटी हुई है। उन्हें पैसो की समस्या आ रही है इसलिए पीएफ निकलवाना चाहते है परन्तु ठेकेदार द्वारा अप्रूवल नहीं मिलने के कारण पीएफ निकलवाने में समस्या आ रही है

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आपको बताना चाहेंगे कि ऑफलाइन प्रक्रिया में के.वाई.सी अपडेट करने के लिए आपको अपना आधार और पैन कार्ड तथा बैंक खाते के विवरण का एक ज़ेरोक्स अपनी कंपनी के पास देना होगा। हो सकता है कि कंपनी आपसे इन विवरणों को प्रमाणित करने के लिए इनका मूल दिखाने को कहे। ऑनलाइन प्रक्रिया में केवाईसी अपडेट करने केलिए आपका पीएफ अकाउंट एक्टिव होना जरुरी है। पहले अपने यू.ए.एन और पासवर्ड कि मदद से ई.पी.एफ.ओ की वेबसाइट पर लॉगिन कर मैनेज पर क्लिक करें, जहाँ आपको के.वाई.सी का विकल्प दिखाई देगा। फिर बैंक, आधार और पैन का चयन करें और आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक खाता संख्या, बैंक आई.एफ.एस.सी कोड और सही नाम जैसे विवरण भरें। इन सभी दस्तावेजों में सुनिश्चित करें कि सभी विवरण बहुत सटीक हैं। क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका के.वाई.सी अस्वीकृत हो सकता है। फिर सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आप "के.वाई.सी पेंडिंग फॉर अप्रूवल" के नीचे आपके द्वारा कि गए विवरणों को दिख पाएंगे। इसके बाद अपने नियोक्ता से अपनी के.वाई.सी को उनकी तरफ से सत्यापित करने के लिए कहें, इसमें उन्हें तीन से पाँच कार्य-दिवस लगेंगे, सत्यापित हो जाने के बाद आपको एस.एम.एस द्वारा अलर्ट मिल जाएगा या फिर आप खुद भी अपने पी.एफ खाते में लॉग इन करके इसे देख सकते हैं। अगर आपका नियोक्ता इसे स्वीकार नहीं करता है, तो आप अपने नियोक्ता के खिलाफ पीएफ कार्यालय में लिखित शिकायत कर सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप अपने शिकायत-पत्र के साथ कंपनी का पहचान पत्र, या नियुक्ति पत्र जैसे प्रमाण भी संलग्न करें, जिससे यह साबित हो कि आप उस कंपनी में काम कर रहें हैं या काम कर चुके हैं और अपने संदर्भ के लिए शिकायत पत्र का ज़ेरॉक्स भी ले लें। इस पूरी प्रक्रिया में 7 से 10 लग जाते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर अपने अपना आधार, पैन, और बैंक डिटेल्स के.वाई.सी के तोर पर दी है तो अप्प्रूव होने के बाद सिर्फ आधार और पैन के सामने हरे रंग से वेरिफिड करके दिखेगा और बैंक से सामने सिर्फ N/A करके दिखेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बैंक डिटेल्स अप्प्रूव नहीं हुआ है, अगर आपकी कंपनी इसे उनकी ओर से डिजिटली अप्प्रूव कर देते हैं तो आपका बैंक डिटेल्स भी वेरिफय हो जायेगा।
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March 5, 2021, 2:37 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ  

महाराष्ट्र से विजय सालुंके साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि कार्यक्रम 'लीगल चर्चा 'के तहत दी गयी जानकारी उन्हें बहुत अच्छी लगी। ऐसी ही जानकारी लोगों को मिलती रहे ताकि श्रमिकों के जीवन में असुविधाएं हैं वे सुविधा में बदल जाये

मध्यप्रदेश राज्य के होशंगाबाद ज़िला से राकेश कुमार यादव ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि उन्होंने लीगल चर्चा कार्यक्रम में अधिवक्ता पदम की पेंशन सम्बन्धी चर्चा सुनी ,वो उन्हें अच्छी लगी। उससे मिली जानकारी भी उन्हें संतोषजनक लगी

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महराष्ट्र से विजय साहू साझा मंच के माध्यम से कहते हैं कि वे एक कम्पनी में 15 साल तक काम किये जहाँ पीएफ का कुछ हिस्सा पेंशन में जमा किया गया है इसको प्राप्त करने के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है। इसकी जानकारी दी जाए

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अगर कोई व्यक्ति 5 वर्षों तक पी.एफ में अपना योगदान करता है तो वह पेंशन पी.एफ पेंशन के लिए योग्य हो जाता है, और वह अपना पी.एफ और पी.एफ पेंशन दोनो का पैसा काम छोड़ने के 2 महीने बाद निकाल सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10 वर्षों तक काम करते हुए पी.एफ में अपना योगदान करता है तो वह अपने पी.एफ का पैसा तो निकाल सालता है मगर, पी.एफ पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकता। पी.एफ पेंशन का पैसा उसे 58 वर्ष कि आयु में ही मिलना शुरू होगा, या फिर वह 50 वर्ष कि आयु में ही अपना पेंशन शुरू करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो ऊपर बताये गई चिज़ेन उसपर लागू नहीं होंगी। ऑनलाइन पेंशन अप्लाई करने केलिए आपको पहले अपने पी.एफ अकाउंट में लॉग-इन कर, अपनी प्रोफाइल में अपनी फोटो अपलोड करनी होगी, इससे आपका ई-नॉमिनेशन अनलॉक होजायेगा। ई-नॉमिनेशन में आपको उन लोगों के नाम डालने होंगें जिन्हें आप नॉमिनी के तोर पर शामिल करना चाहते, यहाँ आपको उनके आधार, जन्मा तिथि, उनका आपके साथ रिश्ता, उनकी बैंक डिटेल्स और उनकी फोटो अपलोड करनी होगी। ई-नॉमिनेशन के बिना आप ऑनलाइन पेंशन केलिए अप्लाई नहीं करपायेगें। पेंशन कि अप्लीकेशन भरने केलिए, ऑनलाइन सर्विसेज़ पर जाए और ऑनलाइन क्लेम को चुने, फिर सेलेक्ट क्लेम में मंथली क्लेम- फॉर्म 10डी का चयन करें, यहाँ आप अपनी डेट ऑफ़ जॉइनिंग, डेट ऑफ़ एक्ज़िट और आपके दुवारा भरी गई नॉमनीज़ के नाम देख पाएंगे। फिर आपको अपना स्कीम सर्टिफ़िकेट नंबर भरना होगा जिसे आप ऑफलाइन फॉर्म 10सी भरकर, उसपर अपने कंपनी का अटेस्टेशन करवाकर और अपने और नॉमनीज़ के आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफ़िकेट कि कॉपी लगाकर पीएफ ऑफिस में जमा कर दें, यह फॉर्म आपको हर बार कंपनी बदलने पर भरनी पड़ेगी। फिर अपनी बैंक डिटेल्स डालकर अपने बैंक पास बुक या कैंसलेड चेक कि साफ़ फोटो अपलोड करनी होगी। आखिर में आधार से लिंक्ड मोबाइल पर आए OTP कि मदद से आप इस एप्लीकेसन को सबमिट कर दें।
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Jan. 29, 2021, 1:54 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   workplace entitlements