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जिला हजारीबाग,प्रखंड इचाक से तेजनारायण प्रसाद कुशवाहा जी ने मोबाईल वाणी को बताया कि झारखण्ड प्रदेश को प्रकृति ने अनेक सौंदर्य एवं मनोहर दृश्य भेंट की है। ऐसे में अगर हजारीबाग जिले की बात की जाये, तो जिले में कई पर्यटक स्थल मौजूद हैं । जिसमें हजारीबाग का झील,तिलैया डैम,नेशनल पार्क,राष्ट्रीय उधान नेशनल पार्क कनहरी आदि कई मनोरम स्थल है।जहाँ लोग अपना ख़ुशी का दो पल काटने के लिए देश के कोने कोने से आते हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐसे पर्यटन स्थल भी हैं जिसके बारे में लोग परिचित भी नहीं है। और लोग उन क्षेत्रो को जानते तक नहीं। जबकि कोई भी पर्यटन स्थल लोगों के लिए मनोरंजक स्थल होने के साथ साथ वहां से राज्य को राजस्व भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ पर्यटन स्थल के चलते राज्य की पहचान देश दुनिया में भी बनती है। अत: सरकार को चाहिए कि इन अविकसित पर्यटन स्थलों को विकसित करे।

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जिला हजारीबाग,बाघमारा से टेकनारायण प्रसाद कुशवाहा जी मोबाईल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि लड़का और लड़की एक दूसरे से कम नहीं हैं। लिंग भेद की संभावनाएं जो हमारे समाज में चलती हैं ये एक तरह का भरम है। लड़कियों आज लड़कों से किसी भी काम में पीछे नहीं हैं। लड़का हो या लड़की हो लिंग भेद नहीं मानना चाहिए। क्योकि इससे सृष्टि का निर्माण होगा।

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झारखंड के हजारीबाग जिला के इचाक प्रखण्ड से टेक नारायण प्रसाद कुशवाहा जी झारखंड मोबाईल वाणी के माध्यम से कहते है की हमारे देश में बाल-विवाह की प्रथा लागु है।खासकर हमारे झारखंड राज्य में ये प्रथा अधिक है।इन शादी-विवाह में शामिल होने वाले लोगों को बाल विवाह अपराध के तहत अपराधी माना जाता है।इन लोगो पर दो लाख का जुर्माना एवं कारावास की सजा है।बाल विवाह कराने वाले की सूचना वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति एवं गाँव के अन्य व्यक्ति भी दे सकते है।ऐसे मामलो पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए बीडीओ को सूचना देने पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई किया जा सकता है।और यह सूचना मौखिक और लिखित के आधार पर दिया जा सकता है।और अगर इस सूचना के आधार पर बीडीओ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करते है तो उन्हें भी आठ हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।और अगर बीडीओ कार्रवाई करते है तो उन्हें पाँच सौ रुपये दिया जायेगा।इनका कहना है की यह जानकारी सभी लोगो तक पहुँचना चाहिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँचे।और सख्त कानून लागु करके बाल विवाह प्रथा को रोका जाना चाहिए।