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कोई अपना उम्मीदवार कैसे चुनता है? यह कोई रहस्यमयी प्रतियाँ है।जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? भारत का मतदाता अक्सर चुनाव विश्लेषकों और एक्जिट पोल वालों को चकित करता आया है। आज हमारे साथ प्रयास (जीने की नयी सोच) संघटन के अध्यक्ष राजेश कुमार गुजर विश्वकर्मा सर के साथ मोबाइलवाणी पर विशेष बातचीत कर अपनी प्रतिक्रिया साझा मोबाइलवाणी पर साझा की।

कोई अपना उम्मीदवार कैसे चुनता है? यह कोई रहस्यमयी प्रतियाँ है।जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? भारत का मतदाता अक्सर चुनाव विश्लेषकों और एक्जिट पोल वालों को चकित करता आया है। आज हमारे साथ समाजसेवी श्याम ठाकरे सर के साथ मोबाइलवाणी पर विशेष बातचीत कर विशेष बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया मोबाइलवाणी पर साझा की। अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी खबर सुनें

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। इस आदेश के अंतर्गत आदेश की अवधि 15 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे से 18 नवंबर 2023 को प्रातः 8 बजे तक के दौरान विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत 48 घण्टे की अवधि में लाउड स्पीकर/मेगा फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।

अरेबियन राइस

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं । इस आदेश के अंतर्गत आदेश की अवधि 15 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे से 18 नवंबर 2023 को प्रातः 8 बजे तक के दौरान ‍ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें 48 घण्टे की अवधि प्रारंभ होते ही अर्थात 15 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे से निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।

पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन प्रतिबंधित =================================================== कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं । इस आदेश के अंतर्गत आदेश की अवधि 15 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे से 18 नवंबर 2023 को प्रातः 8 बजे तक के दौरान कोई भी व्यक्ति, समूह, संगठन, संस्था, राजनैतिक दल, अभ्यर्थी आदि बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं कर सकेंगे। इस आदेश के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले घर-घर जनसम्पर्क कार्यक्रम, निजी वैवाहिक कार्यक्रम से संबंधित प्रोसेशन आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

कोई अपना उम्मीदवार कैसे चुनता है? यह कोई रहस्यमयी प्रतियाँ है।जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? भारत का मतदाता अक्सर चुनाव विश्लेषकों और एक्जिट पोल वालों को चकित करता आया है। आज हमारे साथ युथ ऑफ सौंसर संघटन के उपाध्यक्ष गोपाल कोठे सर के साथ मोबाइलवाणी पर विशेष बातचीत कर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइलवाणी पर विशेष बातचीत कर जानकारी साझा की।