कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। इस आदेश के अंतर्गत आदेश की अवधि 15 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे से 18 नवंबर 2023 को प्रातः 8 बजे तक के दौरान विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत 48 घण्टे की अवधि में लाउड स्पीकर/मेगा फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।