कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं । इस आदेश के अंतर्गत आदेश की अवधि 15 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे से 18 नवंबर 2023 को प्रातः 8 बजे तक के दौरान ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें 48 घण्टे की अवधि प्रारंभ होते ही अर्थात 15 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे से निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
