जिला स्तरीय अधिकारियों को पांढुर्णा जिले की समय सीमा की बैठक में प्रत्येक बुधवार को उपस्थित रहने के निर्देश =================================================== कलेक्टर श्री मनोज पुष्प द्वारा कलेक्टर पांढुर्णा से प्राप्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में जिले के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को पांढुर्णा जिला मुख्यालय पर प्रत्येक बुधवार को टीएल की बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं । कलेक्टर श्री पुष्प ने बताया कि पांढुर्णा जिले के लिये विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख नियुक्त नहीं हैं और वर्तमान में जिला छिंदवाड़ा के जिला स्तरीय विभाग प्रमुख द्वारा ही कार्य संपादित किया जा रहा है तथा पांढुर्णा जिले के लिये अवकाश नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक बुधवार को टीएल की बैठक आयोजित रहेगी।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत नवाचार करते हुये धात्री महिलाओं और कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की कराई जा रही है जाँच ================================================ कलेक्टर श्री मनोज पुष्प द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में ज़िले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नवाचार किया जा रहा है। सहायक कलेक्टर एवं प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सुश्री वैशाली जैन ने बताया कि इस नवाचार के अंतर्गत धात्री महिलाओं और कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच कर चिकित्सा विभाग के सहयोग से आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं जिससे धात्री महिलाओं को एनीमिया व अन्य बीमारियों से बचाने के साथ ही कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके ।

आयुष्मान योजना में आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता सहित अन्य को भी मिलेगा लाभ ================================================ आयुष्मान योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाईजर, कोटवार और संवीदा कर्मियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है। आयुष्मान भारत निरामयम योजना में पूर्व में स्वीकृत पात्र श्रेणियों में इन नई श्रेणियों को भी शामिल किया गया है। इस आशय का आदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। आयुष्मान योजना में कुछ परिवारों को अपात्र भी घोषित किया गया है। जिसमें ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य गत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में आयकर दाता हो,ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य किसी अन्य शासकीय योजना से निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता हो और ऐसापरिवार जिसका कोई भी सदस्य शासकीय कर्मचारी होने के साथ-साथ राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के पात्र हो शामिल होंगे।

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