कल्याणपुर प्रखंड के चकमेहसी थाना क्षेत्र के कलौजर पंचायत के वार्ड संख्या एक गंगौरा गांव निवासी रामसेवक राय के पुत्र स्व.संजीत राय को दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के कुढ़वा भट्टी चौक शाखा द्वारा असमय मृत्यु पर इंश्योरेंस क्लेम का लाभ दिया है।शाखा प्रबंधक ने बताया कि मृतक ने वाहन ऋण शाखा से लिया था। जिसमें शाखा के प्रबंधक के द्वारा केयर हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का कराया गया था।इसी बीच अपराधियों के द्वारा बीते वर्ष संजीत राय को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। जिसके कारण खाते में सुरक्षा पॉलिसी की गई थी।जिसमें मृतक संजीत राय की पत्नी सीता कुमारी को मंगलवार को बैंक शाखा में क्लेम की राशि की चेक पांच लाख का चेक प्रदान किया गया।मौके पर ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक आनंद कौशिक, केयर हेल्थ प्रतिनिधि मनीष कुमार, मार्केटिंग मैनेजर प्रेम आश्रय प्रियदर्शी ,शाखा प्रबंधक नीतीश भास्कर भी उपस्थित रहे ।मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा इंश्योरेंस होने से होने वाले लाभ एवं बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में ग्राहकों को विस्तार से जानकारी दी।मौके पर अधिकारी प्रवीण कुमार ,पारस कुमार चौधरी, प्रवीण कुमार, मुन्नू कुमार चौधरी आदि मौजूद थे।

समस्तीपुर जिले के मोहनपुर ओपी क्षेत्र के उत्तरी डुमरी निवासी ट्रक मालिक धनंजय राय पिता सुरेन्द्र राय द्वारा अपने ही ट्रक बेच कर साजिश के तहत उक्त ओपी क्षेत्र में चोरी होने की झुठी प्राथमिकी केस दर्ज में उक्त मालिक को महंगा पड़ा गया। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त ओपी अध्यक्ष के सी भारती ने अपनी सुझ बुझ के साथ एक टीम गठित कर 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

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मेरी भी आवाज़ सुनो कार्यक्रम के अंतर्गत इस कड़ी में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।भारत सरकार ने छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन देने की शुरुआत की है .अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।

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मेरी भी आवाज़ सुनो कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।कई बार मौसम में परिवर्तन होने के कारण किसानों की फसल पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। इस क्षति में किसनों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है .

ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को 2 लाख रुपये का एक्सीडेंट बीमा कवर मिलता है. इसका अर्थ यह हुआ कि अगर श्रमिक किसी हादसे का शिकार हो जाता है, तो मृत्यु या फिर विकलांगता की स्थिति में उन्हें 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी.

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