ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को 2 लाख रुपये का एक्सीडेंट बीमा कवर मिलता है. इसका अर्थ यह हुआ कि अगर श्रमिक किसी हादसे का शिकार हो जाता है, तो मृत्यु या फिर विकलांगता की स्थिति में उन्हें 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी.