उत्तरप्रदेश आज़मगढ़ से सीताराम कुमार साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से सभी श्रोताओं को होली की शुभकामनायें साझा कर रहे हैं
उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ से हमारे श्रोता साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि उन्हें अपना राशन कार्ड बनवाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तथा वो साझा मंच मोबाइल वाणी के अम्ध्यम से जानना चाहते है कि राशन कार्ड कैसे बनता है
उत्तरप्रदेश राज्य के आजमगढ़ ज़िला से विकास प्रजापति ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानकारी चाहते है कि आधार कार्ड का संशोधन कहाँ होता है एवं इसकी क्या प्रक्रिया है ?
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आपको बताना चाहते हैं कि आधार कार्ड में अपना नाम, जन्मतिथि और पता जैसे विवरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सुधारे जा सकते हैं। ऑनलाइन सुधारने के लिए आप आधार के सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल https://ssup.uidai.gov.in/aadhaar-home/ पर जाकर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आपना आधार नम्बर डालते हुए आगे बढ़ें और नाम सुधार के लिए दसवीं का प्रमाण पत्र या अन्य कोई प्रमाणपत्र, पते में सुधार के लिए सम्बंधित दस्तावेज, जैसे ज़मीन के काग़ज़ात या किरायानामा आदि की स्कैन की हुई प्रति अपलोड कर दें। इसके बाद आप बीपीओ सर्विस कंपनी को चुनें, जो आपकी जानकारी को वेरीफाई करेगा और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद बीपीओ सर्विस कंपनी फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी चेक करने के बाद यूआईडीएआई (UIDAI) को आपका अनुरोध भेजेगा। उसके बाद आपके आधार में जानकारी अपडेट करने का आवेदन स्वीकार कर आपको एकनॉलेजमेंट स्लिप दी जाएगी। एक बार आधार में जानकारी अपडेट हो जाने के बाद आप कुछ दिनों में नया आधार डाउनलोड कर सकते हैं और अपना आधार कार्ड प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। जन्मतिथि सुधार के लिए अगर आपके आधार कार्ड और मूल जन्मतिथि में तीन साल से कम का अंतर है और आप पहली बार अपनी जन्मतिथि में सुधार करवा रहे हैं, तो आप सम्बन्धित दस्तावेज के साथ किसी नज़दीकी आधार/जन-सुविधा केंद्र में जाकर उसे सुधरवा सकते हैं। लेकिन यदि उम्र में तीन साल से अधिक का अंतर है या फिर आप पहले भी एक बार अपनी जन्मतिथि में सुधार करवा चुके हैं, तो उसके लिए आपको सम्बन्धित दस्तावेज़ों के साथ क्षेत्रीय आधार केंद्र जाना होगा। जन्मतिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, किसी समूह ए के राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके लेटर हेड पर जारी जन्मतिथि, फ़ोटो पहचान पत्र, दसवीं या बारहवीं का प्रमाण पत्र इत्यादि में से कोई एक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपसे यह भी निवेदन है कि अगर हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से आप संतुष्ट हैं और इससे आपकी सम्बंधित समस्या को हल करने में सहायता मिली है, तो अपना अनुभव हमसे ज़रूर साझा करें अपने मोबाईल में नम्बर तीन दबाकर, धन्यवाद।
Feb. 17, 2021, 2:41 p.m. | Tags: int-PAJ UID Identity proof
उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ से विकास साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से पूछ रहे है कि पैन कार्ड कैसे बनवाया जाता है ?
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आपको बताना चाहते हैं कि आप अपना पैन कार्ड ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। आयकर विभाग ने सभी शहरों में पैन कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध करवा रखी है। सबसे पहले आपको पैन कार्ड एप्लिकेशन फॉर्म को नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट पर ऑनलाइन सबमिट कर फॉर्म 49A भरते हुए कैटेगरी में इंडिविज्यूल सिलेक्ट कर अपनी निजी जानकारी, जैसे- जन्मतिथि, नाम, पिता या माता का नाम आदि दर्ज कर सबमिट कर दें। इसके पंद्रह-बीस दिनों के बाद आपका पैन कार्ड आपके घर के पते पर आ जाएगा। अब सरकार द्वारा प्रद्दत्त एक नयी सुविधा के तहत आप अपने आधार कार्ड नम्बर के माध्यम से मात्र चार घंटे में अपना पैन कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हैं। आवेदन करने के चार घंटे के भीतर आपको डिजिटल पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा तथा आप निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए इसकी हार्ड कॉपी अपने पते पर मंगा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने क्षेत्र के आयकर विभाग में जाकर फॉर्म भर सकते हैं या निजी केंद्र या जनसेवा केंद्र के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए इसे बनवा सकते हैं। पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको पहचान पत्र के रूप में केंद्र या राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया तस्वीरयुक्त प्रमाण पत्र, जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सांसद, विधायक, पार्षद या गैजेटेड अफसर द्वारा हस्ताक्षर किए हुए पहचान पत्र आदि में से किसी एक का होना अनिवार्य है। इसके साथ पते के प्रमाणस्वरूप केंद्र या राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें पते का भी उल्लेख हो, जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, सांसद, विधायक, पार्षद या किसी गैजेटेड अफसर द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एड्रेस सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यह तीन महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। जन्मतिथि प्रमाण पत्र के तौर पर नगर निगम द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं क्लास का पासिंग सर्टिफिके, केंद्र या राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख है पेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपको पैन कार्ड एप्लिकेशन के साथ अपनी दो तस्वीर भी भेजनी पड़ेगी। साथ ही आपसे यह भी निवेदन है कि अगर हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से आप संतुष्ट हैं और इससे आपकी सम्बंधित समस्या को हल करने में सहायता मिली है, तो अपना अनुभव हमसे ज़रूर साझा करें अपने मोबाईल में नम्बर तीन दबाकर, धन्यवाद।
Feb. 11, 2021, 3:51 p.m. | Tags: int-PAJ government scheme
उत्तर प्रदेश राज्य से हमारे श्रोता अनिल साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि वो पीएम कार्यालय में नौकरी करते है तथा साथ में यह भी कह रहे है की उनका जो पीएफ का पैसा जमा है उसे निकलने के लिए अधिकारी उनसे घुस मांगते हैं
उत्तरप्रदेश राज्य के आज़मगढ़ से सुहैल अहमद ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानकारी चाहते है कि क्या दिव्यांगों का अन्तोदय कार्ड बनना शुरू हो गया है ?
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आपको बताना चाहते है कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत अब दिव्यांगों को भी हर महीने पैंतीस किलो राशन की सुविधा अत्यंत न्यूनतम दर पर मिलेगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उन्हें अंत्योदय राशन कार्ड बनवाना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के हेल्पलाइन नम्बर- 1967 और 1800-1800-150 पर कॉल कर सकते हैं। आप से निवेदन है कि भविष्य में आप अपना प्रश्न हमारी वाणी सेवा के निःशुल्क नंबर 926-634-4222 पर कॉल कर पूछें, तो हम आपकी बेहतर मदद कर पाएँगे। साथ ही आपसे यह भी निवेदन है कि अगर हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से आप संतुष्ट हैं और इससे आपकी सम्बंधित समस्या को हल करने में सहायता मिली है, तो अपना अनुभव हमसे ज़रूर साझा करें अपने मोबाईल में नम्बर तीन दबाकर, धन्यवाद।
Dec. 15, 2020, 4:20 p.m. | Tags: int-PAJ disability government scheme
उत्तरप्रदेश राज्य के आजमगढ़ ज़िला से पुजारी तिवारी,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि सरकार मज़दूरों और किसानों की समस्या को समझे। उनके मेहनत के अनुसार उन्हें उचित मज़दूरी दें
उत्तरप्रदेश राज्य के आजमगढ़ से शेषनाथ ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि उनका परिवार का राशन कार्ड उनके नाम से ही हो गया है। अब वो अलग से विकलांगों का राशन कार्ड कैसे बनवा सकते है ?
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आपको आधार कार्ड ,अपना परिचय पत्र , आय प्रमाण पत्र , विकलांगता प्रमाण पत्र और फ़ोटो के साथ तहसील में आवेदन करना है। इससे राशन कार्ड मिल जाएगा। जब तक राशन कार्ड नहीं मिलता है ,आप अपना आधार कार्ड और विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ कोटे से राशन प्राप्त कर सकते है। अगर कोटेदार राशन देने से मना करता है तो आप इसकी शिकायत लिखित रूप में कर सकते है
Sept. 21, 2020, 4:37 p.m. | Tags: disability int-PAJ PDS
उत्तरप्रदेश राज्य के आज़मगढ़ से सुहैल अहमद ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानकारी चाहते है कि नेटवर्क सबंधी शिकायत कहाँ दर्ज़ कर सकते है ?198 नंबर पर शिकायत दर्ज़ किये पर समाधान नहीं हुआ। क्या नेटवर्क कंपनी के खिलाफ न्यायालय में कहाँ शिकायत कर सकते है ?क्या इसके लिए कोई कानून या नियम बनाया गया है ?
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आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप नेटवर्क से सम्बन्धित समस्या के लिए न्यायालय जाना चाहते हैं, तो पहले ज़िला उपभोक्ता फ़ोरम में अपनी शिकायत दर्ज कराएँ। हम आपको सुझाव देंगे कि इसके साथ ही आप अपनी शिकायत टेलिकॉम रेगुलटरी अथारिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) के पास भी अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज कराएँ, क्योंकि यही संस्था भारत में टेलिकॉम सेक्टर से जुड़े सभी नियम बनाती है, उसकी देखरेख करती है, शिकायत लेती है और टेलिकॉम कम्पनियों द्वारा कोई गड़बड़ी किए जाने पर उनके ख़िलाफ़ कारवाई भी करती है।
Transcript Unavailable.
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आपको बताना चाहते हैं कि सरकार अत्यंत ग़रीब परिवारों और दिव्यांगों की खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उनके कल्याणार्थ अंत्योदय राशन कार्ड जारी करती है, जिसके माध्यम से उन्हें हर महीने दो और तीन रुपए प्रति किलो की न्यूनतम क़ीमत पर सरकारी राशन की दुकानों से अन्न और अन्य सुविधाएँ दी जाती हैं। इसके माध्यम से सरकार द्वारा ग़रीबों के हितार्थ चलायी जा रही अधिकांश योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। इस कार्ड को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीक़ों से बनवाया जा सकता है। ऑनलाइन बनवाने के लिए अपने राज्य के सम्बन्धित विभाग की वेबसाईट पर दिए गए आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सभी ज़रूरी विवरण भरकर अपनी चालीस प्रतिशत से अधिक की विकलांगता-प्रमाण पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न कर उसे निकटतम राशन कार्ड कार्यालय में जमा कर दें। अगर आपके दिए गए दस्तावेज़ों और आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों की सत्यता प्रमाणित हो जाती है, तो एक महीने के भीतर आपका राशन कार्ड आपके घर के पते पर पहुँच जाएगा। इसके साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज- विकलांगता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, किराए के मकान हेतु किरायानामा, आयु प्रमाण पत्र, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फ़ोटोग्राफ़्स, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड इत्यादि की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफ़लाइन बीपीएल कार्ड बनवाने हेतु आप अपने शहर के सर्किल कार्यालय या ग्राम पंचायत से आवेदन पत्र लेकर उपरोक्त बताए गए दस्तावेज़ों को संलग्न करते हुए उसे सही तरीक़े से भरकर जमा कर दें। इसके एक महीने के बाद आप जाकर वहीं से अपना राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आप से निवेदन है कि भविष्य में आप अपना प्रश्न हमारी वाणी सेवा के निःशुल्क नंबर 926-634-4222 पर कॉल कर पूछें, तो हम आपकी बेहतर मदद कर पाएँगे। साथ ही आपसे यह भी निवेदन है कि अगर हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से आप संतुष्ट हैं और इससे आपकी सम्बंधित समस्या को हल करने में सहायता मिली है, तो अपना अनुभव हमसे ज़रूर साझा करें अपने मोबाईल में नम्बर तीन दबाकर, धन्यवाद।
Feb. 25, 2021, 4:18 p.m. | Tags: int-PAJ PDS government scheme