दिल्ली एनसीआर से हमारे संवाददाता और इनके साथ एक मजदुर साथी हैं, साझा मंच के माध्यम से कहते हैं कि सरकार द्वारा हरियाणा श्रम मसौदा कानून 2021 लागु किया गया है जिसमे यह कहाँ गया है कि 75 % काम हरियाणा निवासियों को दिया जाएगा। साथ ही जिन श्रमिक का वेतन तीस हजार होगा वे इस श्रेणी में आएँगे। इस तरह के कानून को लागु करने के बाद सरकार केवल श्रमिकों को बेरोजगार बनाने का विचार कर रही है। ऐसे में सरकार को एक बार श्रमिकों के हित के लिए अवश्य विचार करना चाहिए।