बिहार राज्य चन्द्रमण्डी से रोहित दास साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि उन्हें जल नल योजना के तहत सुविधा नहीं मिल रही है ,जिससे उनके काफी परेशानी हो रही है
बिहार राज्य से हमारे श्रोता साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से जानना छह रहे है की यदि लाभार्थी को मनरेगा के तहत पैसा नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें ?
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बिहार से सोनू ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि गुड़गांव स्थित ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी के डिपार्ट नंबर 100 में में दो श्रमिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों को काम करने से मना कर दिया गया परन्तु कंपनी अन्य श्रमिकों के स्वास्थ्य के साथ लापरवाही कर रही है। कंपनी प्रबंधन द्वारा अन्य श्रमिकों की जाँच तक नहीं हुई। ऑडियो पर क्लिक कर सुनें पूरी ख़बर
बिहार राज्य से हमारे श्रोता विशाल साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से जानना चाह रहे है कि राशन कार्ड कैसे बनता है ?
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बिहार राज्य से विशाल कुमार ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानकारी चाहते है कि जो नया राशन कार्ड बन रहा है यूडीआईडी कार्ड के साथ उसके लिए कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ती है? यह कहाँ बनता है ?इसका कोई हेल्पलाइन नंबर है तो प्रदान करें ?
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आपको बताना चाहते हैं कि सरकार अत्यंत ग़रीब परिवारों और दिव्यांगों की खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उनके कल्याणार्थ अंत्योदय राशन कार्ड जारी करती है, जिसके माध्यम से उन्हें हर महीने दो और तीन रुपए प्रति किलो की न्यूनतम क़ीमत पर सरकारी राशन की दुकानों से अन्न और अन्य सुविधाएँ दी जाती हैं। इसके माध्यम से सरकार द्वारा ग़रीबों के हितार्थ चलायी जा रही अधिकांश योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। इस कार्ड को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीक़ों से बनवाया जा सकता है। ऑनलाइन बनवाने के लिए अपने राज्य के सम्बन्धित विभाग की वेबसाईट पर दिए गए आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सभी ज़रूरी विवरण भरकर अपनी चालीस प्रतिशत से अधिक की विकलांगता-प्रमाण पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न कर उसे निकटतम राशन कार्ड कार्यालय में जमा कर दें। अगर आपके दिए गए दस्तावेज़ों और आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों की सत्यता प्रमाणित हो जाती है, तो एक महीने के भीतर आपका राशन कार्ड आपके घर के पते पर पहुँच जाएगा। इसके साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज- विकलांगता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, किराए के मकान हेतु किरायानामा, आयु प्रमाण पत्र, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फ़ोटोग्राफ़्स, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड इत्यादि की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफ़लाइन बीपीएल कार्ड बनवाने हेतु आप अपने शहर के सर्किल कार्यालय या ग्राम पंचायत से आवेदन पत्र लेकर उपरोक्त बताए गए दस्तावेज़ों को संलग्न करते हुए उसे सही तरीक़े से भरकर जमा कर दें। इसके एक महीने के बाद आप जाकर वहीं से अपना राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अंत्योदय कार्ड से सम्बन्धित सर्कुलर और अन्य जानकारियों हेतु आप बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री द्वारा मार्च, 2020 में जारी किए गए मोबाईल नम्बर- 943-180-0962, 947-001-7745, 947-027-9066, और लैंड लाइन नंबर 0612-250-7098 / 221-7636 या फिर नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी पोर्टल, भारत सरकार द्वारा बिहार के लिए जारी टोल फ़्री नम्बर- 1800-425-2977 पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हैं।साथ ही आप इस तरह के प्रश्न हमारी वाणी सेवा के निःशुल्क नंबर 926-634-4222 पर कॉल कर पूछें.
Sept. 9, 2020, 5:48 p.m. | Tags: PDS int-PAJ disability
बिहार राज्य के जमुई जिला के चकई प्रखंड से हमारे श्रोता मोबाइल वाणी के माध्यम से बात रहे है की उनके गाँव में शौचालय किसी का भी नहीं बन रहा है। उनहोंने साथ ही बताया की बहुत से लोग अधिकारियों द्वारा उन्हें पैसा देकर सौचालाये बनवा रहे हैं
बिहार राज्य से सोनू ,साझा मंच कहते है कि 6 सितम्बर को बिहार में लॉक डाउन ख़त्म होते ही बिहार मुख्यमंत्री नितीश कुमार वर्चुअल रैली करने वाले है। बिहार की हालात बहुत ही बुरी है। लॉक डाउन ,बाढ़ से त्रस्त प्रवासी मज़दूरों के सामने आर्थिक संकट गहराई हुई है। लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ऑडियो पर क्लिक कर सुनें पूरी ख़बर
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आपको बताना चाहते हैं कि राशन कार्ड को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीक़ों से बनवाया जा सकता है। ऑनलाइन बनवाने के लिए अपने राज्य के सम्बन्धित विभाग की वेबसाईट पर दिए गए आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सभी ज़रूरी विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न कर उसे निकटतम राशन कार्ड कार्यालय में जमा कर दें। अगर आपके दिए गए दस्तावेज़ों और आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों की सत्यता प्रमाणित हो जाती है, तो एक महीने के भीतर आपका राशन कार्ड आपके घर के पते पर पहुँच जाएगा। इसके साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज- निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, किराए के मकान हेतु किरायानामा, आयु प्रमाण पत्र, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फ़ोटोग्राफ़्स, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड इत्यादि की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफ़लाइन राशन कार्ड बनवाने हेतु आप अपने शहर के सर्किल कार्यालय या ग्राम पंचायत से आवेदन पत्र लेकर उपरोक्त बताए गए दस्तावेज़ों को संलग्न करते हुए उसे सही तरीक़े से भरकर जमा कर दें। इसके एक महीने के बाद आप जाकर वहीं से अपना राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
Sept. 9, 2020, 5:53 p.m. | Tags: int-PAJ PDS