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बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर से मोहम्मद सलीम परवेज साझा मंच के माध्यम से बताते हैं कि जिन मजदूरों का रजिस्टेशन करीब पांच साल पहले हो चूका है उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
बिहार राज्य के मुज़फ़्फ़रपुर जिला से पंकज कुमार साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि वे बंगलौर सिम्पलेक्स कम्पनी में आठ महीने से काम करते थे। लेकिन दादा जी का तबियत ख़राब होने के कारण वो घर चले गए ,वापस आने पर उन्हें नौकरी से निकल दिया गया।
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कंपनी से किसी भी मज़दूर/कर्मचारी को नौकरी से निकालने के लिए श्रम कानून के अनुसार एक तय प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है।वह तय प्रक्रिया है कि नौकरी से निकालने से पहले मज़दूर को नोटिस देना कानूनन ज़रूरी है। नोटिस के बाद चार्जशीट देना ज़रूरी है।चार्जशीट के बाद घरेलू जाँच करवाना ज़रूरी है।घरेलू जाँच मे अगर मज़दूर की गलती पाई जाती है तो तभी उसे नौकरी से निकाला जा सकता है।यह बात ध्यान रहे। अगर ये प्रकिया नहीं अपनाई ग ई है तो ये सरासर श्रम कानूनों उलंघन है।मामले की शिकायत श्रम विभाग मे की जानी चाहिए।यूनियन के माध्यम से प्रबंधन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।
May 22, 2019, 3:13 p.m. | Tags: int-PAJ
बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला से मजदुर यूनियन सीटू मोहमद सलीम परवेज़ साझा मंच के माध्यम से बताते हैं, कि बिहार सरकार द्वारा यह कहा गया था कि बिहार के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और हांथो हाथ उन्हें उसका प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।लेकिन आज लगभग दो वर्ष बीत गया पर मजदूरों को कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला। इससे मजदूरों काफी परेशान है। कई बार जांच करने पर यह सूचना मिली की मजदूरों का रजिस्ट्रेशन अभी तक ऑनलाइन नहीं किया गया है। अतः यह जानकारी दे कि मजदूरों को अब क्या कदम उठाना चाहिए।
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मज़दूरों का रजिस्ट्रेशन तो मज़दूरों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए ही लाया गया था।मज़दूरों का मूलभूत मुद्दा ये है कि, उसे गुजारे लायक वेतन मिलना चाहिए।नौकरी की सुरक्षा होनी चाहिए।PF कटना चाहिए।ESI की सुविधा मिलनी चाहिए।सारे भत्ते मिलने चाहिए।वेतन का समय पर भुगतान होना चाहिए।अगर मज़दूर अपने इन अधिकारों के लिए चिंतित होने की बजाए रजिस्ट्रेशन के लिए चिंता कर रहा है, तो यह अधिक चिंता की बात है।मज़दूर को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होना होगा और संघर्ष करना होगा।
May 22, 2019, 3:23 p.m. | Tags: int-PAJ
बिहार राज्य के मुज़फ्फरपुर ज़िला से हमारे एक श्रोता साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि बिहार सरकार की तरफ से सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत मज़दूरों का निबंधन हुए बहुत साल हो गए हैं। जो सरकार द्वारा चिकित्सा सहायता लाभ दिया गया वो केवल चार से दस महीनें पहले पंजीकृत मज़दूरों को दिया हैं। जिनका पांच साल पहले निबंधन हुआ था उन मज़दूरों को सहायता राशि नहीं मिल रही। इस कारण बहुत से मज़दूर परेशान हैं और उनके काम भी बाधित हैं।
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बिहार के संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बारे मे जो सूचना इस प्रश्न के माध्यम से प्राप्त हुई है, उसके बारे मे और छानबीन करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि वहाँ लिपिकिय त्रुटि के कारण ऐसा हो रहा हो, भ्रष्टाचार भी कारण हो सकता है, और जिसकी सबसे अधिक संभावना है वो है नीति निर्माताओं की आधारभूत योजना की कमी। हो सकता है योजना ही कुछ इस तरह बनाई जा रही हो कि मज़दूर अपने रोज़गार न मिलने के सवाल, न्यूनतम मज़दूरी और अच्छे जीवन स्तर के सवाल को भूल जाएं और सन्निर्माण बोर्ड के गड़बड़झाले मे ही उलझा रहे। सन्निर्माण बोर्ड जिन सुविधाओं की बात करता है, वो सुविधाएं मज़दूर सदस्यों को बिना किसी व्यवधान के मिलना चाहिए।
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बिहार राज्य के जिला मुजफ्फरपुर से पंकज कुमार साझा मंच के माध्यम से कि वे बैंगलोर में काम करते है। वे बताते है कि सरकार के द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम वेतन है उससे कम वेतन इन्हे मिलता है। साथ ही वे बताते है कि रुपए 11,000 वेतन में से पि.एफ. भी काटा जाता है एवं कंपनी के द्वारा अभी तक पि.एफ. नंबर भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।
बिहार राज्य के जिला मुजफ्फरपुर प्रखंड मीनापुर से श्रोता साझा मंच के माध्यम से जानकारी कि अभी जो बजट पेश किया गया है उसमे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनाये गए योजना के अंतर्गत कितना पेंशन मिलेगा
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श्रम मानधन पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी। श्रम मंत्रालय के मुताबिक 40 साल तक के कामगार इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।60 साल की उम्र पूरी होने के बाद रजिस्टर्ड व्यक्ति को 3 हजार रुपए की पेंशन हर महीने मिलेगी।अगर कोई 18 साल की उम्र में इससे जुड़ता है तो उसे हर महीने सिर्फ 55 रुपए जमा करते हैं वहीं 40 साल के व्यक्ति को हर महीने 200 रुपए की रकम जमा करनी होगी।29 साल की उम्र वाले को इस योजना से जुड़ने के लिए 100 रुपए प्रति महिना जमा करवाने होंगे। आपको 60 साल की उम्र तक ये रकम देनी है।इसके लिए 18 साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए। आप जितनी रकम जमा करेंगे उतनी ही रकम सरकार भी आपके नाम से जमा करेगी। जो भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ेगा उसके पास आधार कार्ड और बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। इसका रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर करवाया जा सकता है। अगर किसी कामगार की योजना के दौरान निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी स्कीम में योगदान देकर इसको जारी रख सकती है।अगर कामगार के निधन पर उसकी पत्नी या पति योजना से बाहर होना चाहता है तो वो उनकी दी गई कुल रकम पर ब्याज के साथ इसे वापस ले सकते हैं।अगर किसी की पेंशन शुरू हो गई है और उसके बाद उसका निधन होता है तो उसके पति या पत्नी का पेंशन की 50 फीसदी रकम मिलेगी।अधिक जानकारी के लिए आप आप इस टोल फ्री नंबर 1800 2676 888 पर कॉल कर सकते हैं।
March 7, 2019, 12:49 p.m. | Tags: govt entitlements int-PAJ pension
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Jan. 20, 2020, 4:59 p.m. | Tags: govt entitlements int-PAJ AAJ-B wages workplace entitlements