दिल्ली एनसीआर के गुडगाँव के डूंडाहेड़ा से वीरेंदर कुमार रजक ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते है कि काम की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। कंपनी से श्रमिकों को भी बिना वेतन दिए नकाल दिया गया है। अगर कुछ श्रमिकों को वेतन मिला भी है तो उसमे कटौती की गई है

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आपको बताना चाहेंगे कि कंपनियों में अगर 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो वहाँ 10 तारीख़ के अंदर सैलरी दे देनी चाहिए, और अगर 1000 से कम लोग काम करते हैं तो वहाँ 7 तारीख़ के अंदर तनख़्वा दे देनी चाहिए, और वह भी सरकार के न्यूनतम वेतन के आधार पर। अगर ठेकेदार आपका वेतन ठीक से नहीं दे रहा या देरी से दे रहा है तो कंपनी आपका वेतन देने के लिए उत्तरदायी है, अगर कंपनी भी आपका वेतन सही समय पर सही से नहीं देते, तो आप लेबर ऑफिस में यूनियन की सहायता से या फिर खुद भी कंप्लेंट कर सकते हैं, जहां आपको यह सबूत देना पड़ेगा की आपकी कंपनी ने आपको सैलरी नहीं दी है या सैलरी देने में देरी करती हैं। लेबर ऑफिस में 45 दिनों के अंदर अगर आपके और आपकी कम्पनी के बीच समझौता नहीं होता तो लेबर कमिशनर आपका केस लेबर कोर्ट में रेफेर कर देंगे। अगर आपका केस लेबर कोर्ट में जा चुका है तो आप उससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं या फिर इससे जुड़े अन्य प्रश्न सुन सकते हैं। साथ ही आपसे यह भी निवेदन है कि अगर हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से आप संतुष्ट हैं और इससे आपकी सम्बंधित समस्या को हल करने में सहायता मिली है, तो अपना अनुभव हमसे ज़रूर साझा करें अपने मोबाईल में नम्बर तीन दबाकर
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Feb. 18, 2021, 5:37 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   industrial work   wages   workplace entitlements