उत्तर प्रदेश फतेहपुर से दिनेश कुमार यह जानना चाहते हैं कि काम करने के दौरान हाँथ की उँगली कट गई इसके बाद कम्पनी मालिक ने इलाज करवा दिया क्या इसके लिए कम्पनी की ओर से कोई राशि मिलती है।

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बताना चाहेंगे कि वर्कमेन कम्पन्सेशन एक्ट के तहत आपको कंपनी की तरफ से मेडिकल और डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी में 10 या उसे अधिक मज़दूर काम करते हैं तो आपकी कंपनी को अपने मज़दूरों को ईएसआई के नियमों के अंतर्गत ईएसआई में रजिस्टर करना होगा। कंपनी के लिए काम करते वक्त अस्थाई या स्थाई रूप से विकलांग हो जाते हैं, तो आपको इसका क्लेम करने के लिए अपनी कंपनी की तरफ से अस्थाई विकलांगता केलिए फॉर्म 9 और स्थाई विकलांगता फॉर्म 14 के साथ-साथ फॉर्म 16 एक्सीडेंट रिपोर्ट जरूर चाहिए होगी जोकि कंपनी दुवारा ऑनलाइन भी भरी जाती है, तभी आप ईएसआई ऑफिस में विकलांगता लाभ को क्लेम कर पाएंगे। मगर बहुत सी कंपनियां एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं देती, क्योंकि इससे उन्हें यह बात सामने आने का डर रहता है कि कंपनी की मशीनें, कंपनी की बिल्डिंग, मज़दूरों के सेफ्टी इक्विपमेंट्स, काम करने लायक नहीं है और उनका निरंतर मेंटेनेंस नहीं होता। अस्थायी और स्थायी विकलांगता लाभ दोनों ही नौकरी के पहले दिन से शुरू हो जाती है, और जब तक मजदूर की विकलांगता का इलाज चल रहा होता है या वह काम करने के लिए फिट नहीं हो जाता, तब तक इलाज के दौरान मजदूर को 90% वेतन मिलता रहता है, और ईएसआई के मेडिकल विकलांगता का कैलकुलेशन करके इंशुरेड़ पर्सन को मुवाब्ज़ा भी देता है।। मजदूर इन सब का लाभ इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि उन्हें जानकारी का अभाव रहता है, मज़दूरों के बीच एकता नहीं होती, मजदूर यूनियनों के साथ नहीं जुड़ते, और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध नहीं करते। अगर मज़दूरों को अपने हक चाहिए, तो उन्हें खुद ही एकजुट होकर अपने हकों को माँगना होगा। नहीं तो जिस तरह कंपनियां अपने मज़दूरों का शोषण कर रही थी उसी तरह आगे भी चलकर मज़दूरों का शोषण करती रहेंगी। आप किसी यूनियन के साथ जुड़कर लेबर ऑफिस और ईएसआई ऑफिस में इसकी एक लिखित शिकायत भी दें और उसके साथ अपने सभी दस्तावेज़ जैसे कंपनी आई.डी कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप का ज़ेरॉक्स भी अटैच करें, और इसे डॉक दुवारा भेजें ताकि आगे कि कार्रवाहियों केलिए आपके पास सबूत के तौर पर डॉक कि पर्ची आपके पास हो।
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Oct. 6, 2020, 11:57 a.m. | Tags: industrial work   health facilities   collective action   labour   health   Identity proof   govt entitlements   int-PAJ   hospitals   workplace entitlements