मध्य प्रदेश राज्य ग्वालियर जिला से मुकुंद यादव साझा मंच मोबाइल वाणी के माधयम से लीगल चर्चा कार्यक्रम के तहत एडवोकेट पदम् जी से जानना चाहते हैं कि कंपनी में यदि किसी कर्मचारी ,मजदुर को काम के दौरान चोट लग जाती है ,या मजदुर दुर्घटना के कारण दिव्यांग या अपांग हो जाता है तो क्या कंपनी उन्हें किसी प्रकार की मदद देती है ? सरकार द्वारा इस पर क्या परवधन निकाला गया है ?जानकारी दें

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वर्कमेन कम्पन्सेशन एक्ट के तहत आपको कंपनी की तरफ से मेडिकल और डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी में 10 या उसे अधिक मजदुर काम करते हैं तो आपकी कंपनी को अपने मजदूरों को ईएसआई के नियमों के अंतर्गत ईएसआई में रजिस्टर करना होगा। कंपनी के लिए काम करते वक्त अस्थाई या स्थाई रूप से विकलांग हो जाते हैं, तो आपको इसका क्लेम करने के लिए अपनी कंपनी की तरफ से अस्थाई विकलांगता केलिए फॉर्म 9 और स्थाई विकलांगता फॉर्म 14 के साथ-साथ फॉर्म 16 एक्सीडेंट रिपोर्ट जरूर चाहिए होगी जोकि कंपनी दुवारा ऑनलाइन भी भरी जाती है, तभी आप ईएसआई ऑफिस में विकलांगता लाभ को क्लेम कर पाएंगे। मगर बहुत सी कंपनियां एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं देती, क्योंकि इससे उन्हें यह बात सामने आने का डर रहता है कि कंपनी की मशीनें, कंपनी की बिल्डिंग, मजदूरों के सेफ्टी इक्विपमेंट्स, काम करने लायक नहीं है और उनका निरंतर मेंटेनेंस नहीं होता। अस्थायी और स्थायी विकलांगता लाभ दोनों ही नौकरी के पहले दिन से शुरू हो जाती है, और जब तक मजदूर की विकलांगता का इलाज चल रहा होता है या वह काम करने के लिए फिट नहीं हो जाता, तब तक इलाज के दौरान मजदूर को 90% वेतन मिलता रहता है, और ईएसआई के मेडिकल विकलांगता का कैलकुलेशन करके इंशुरेड़ पर्सन को मुवाब्ज़ा भी देता है।। मजदूर इन सब का लाभ इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि उन्हेंं जानकारी का अभाव रहता है, मजदूरों के बीच एकता नहीं होती, मजदूर यूनियनों के साथ नहीं जुड़ते, और अपनेे ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध नहीं करते। अगर मजदूरोंं को अपने हक चाहिए, तो उन्हें खुद ही एकजुट होकर अपने हकों को मांगना होगा। नहींं तो जिस तरह कंपनियां अपने मजदूरों का शोषण कर रही थी उसी तरह आगेे भी चलकर मजदूरों का शोषण करती रहेंगी। आप किसी यूनियन के साथ जुड़कर लेबर ऑफिस और ईएसआई ऑफिस में इसकी एक लिखित शिकायत भी दें और उसके साथ अपने सभी दस्तावेज जैसे कंपनी आई.डी कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप का ज़ेरॉक्स भी अटैच करें, और इसे डॉक दुवारा भेजें ताकि आगे कि कार्रवाहियों केलिए आपके पास सबूत के तौर पर डॉक कि पर्ची आपके पास हो।
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Aug. 25, 2020, 5:12 p.m. | Tags: industrial work   health facilities   collective action   labour   govt entitlements   int-PAJ   workplace entitlements