रविवार को मुंगेर की जान कलाकारों की शान हीरो राजन कुमार द्वारा बाढ़ राहत शिविर में रह रहे 100 बच्चों के बीच मार्क्सएवं चॉकलेट का वितरण तो 100 बच्चों के बीच कॉपी ,पेंसिल, ड्रॉइंग बुक, इत्यादि सामग्री का वितरण किया गया इस मौके पर हीरो राजन कुमार द्वारा बताया गया कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है जो मैं बच्चों के लिए कुछ करने को आया हूं मैं आज बाढ़ राहत शिविर में रह रहे हैं बच्चों की मनोबल को ऊंचा करने हेतु या काम कर रहा हूं इस मौके पर एनसीसी के अभय नाथ कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक कृष्ण मुरारी कुमार, शिक्षक राजन कुमार, शिक्षक राकेश दास , लोक गायक परमानंद परोपकारी समस्तीपुर निवासी कलाकार अंकित कुमार, सिटी क्रिटिकल हॉस्पिटल के पवन कुमार एवं एनसीसी के बच्चे मोहम्मद इमाम, राजीव कुमार, शुभम कुमार, अजीत, अंकेश, अंकित, सुमित, गौरव मुख्य रूप से उपस्थित थे

मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 शेरपुर गांव की गरीब लड़की दीपा कुमारी राजेश तांती की पुत्री है जो अपने पापा से स्कूल जाने के क्रम में एक ₹1 एक रुपया दो दो रुपया कुलिहा में जमा करके रखी और आज 15 अगस्त 75 वां स्वतंत्रता दिवस के दिन अपनी कुलिया से जमा किया हुआ रुपया को निकालकर अपनी देश की आजादी की खुशी में कुछ रुपए से तिरंगा झंडा खरीद कर गरीब एवं असहाय लोगों के बीच जमालपुर जंक्शन पर वितरण की इसके पीछे जब मोबाइल बानी संवाददाता विपिन कुमार जानने की कोशिश की दिल लड़की का क्या जिज्ञासा है तो उसने बताइए कि आज ही के दिन हमारा देश भारत आजाद हुआ था इस देश की आजादी के लिए कितने देशभक्त अपने प्राणों की आहुति दे दी तब जाकर आज हम 75 वा स्वतंत्र दिवस खुशी एवं उत्साह से मना रहे हैं और दीपा कुमारी का यह भी कहना है कि आज हम अपनी पढ़ाई बहुत ही कठिनाई से कर रहे हैं आज हमारी पढ़ाई सरकारी विद्यालय मध्य विद्यालय सुंदरपुर की 8 क्लास की लड़की हूं और हमारे अंदर इतनी प्रतिभा है कि हम अपनी प्रतिभा को लोगों के बीच जाकर दिखाना चाहती हूं

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मुंगेर से विपिन कुमार की रिपोर्ट

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मोबाइल बानी के माध्यम से हेमजापुर के वार्ड संख्या पांच पंचायत हेमजापुर बातचीत के क्रम में जुली देवी रेखा देवी प्रेमा देवी मंजू देवी ने अपनी बात को रखा अपने दर्द को मोबाइल वाणी के माध्यम से सुनाया

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धरहरा प्रखंड में शिव कुंड bahachouki हेमजापुर तीनों पंचायत बाढ़ के पानी से परेशान है जनता हेमजापुर के मध्य विद्यालय लगभग 58 पुरुष महिला बच्चे बच्चियां आकर अपने घर पर भोजन बना कर खा रहे हैं सरकार के द्वारा किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जा रहा है कुछ लोग 11 तारीख से ही आकर अपना जान बचा रहे हैं सरकार की कोई भी पदाधिकारी आज तक नहीं पहुंच पाए हैं
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Aug. 14, 2021, 1:09 p.m. | Location: 731: BR, Munger, Munger | Tags: grievance   food   gov problems   flood   weather   autopub   local updates  

पूर्व पंचायत समिति मोती कुमार मोदी सरवन पासवान रसिक पासवान सुनहरी देवी प्रीतम प्रिया से सीधी बातचीत

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र असरगंज में एएनएम और आशा दीदी को दी गयी सुरक्षित गर्भपात की जानकारी - असुरक्षित गर्भपात के चिकित्सकीय समाधान पर हुई चर्चा - कोरोना काल में सुरक्षित गर्भसमापन कराने में हुई समस्या - एमटीपी एक्ट के अनुसार 20 सप्ताह तक ही कराया जा सकता है गर्भ का समापन मुंगेर, 12 अगस्त| कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें सुरक्षित गर्भपात भी एक चुनौती रहा। इसको ले जिले के असरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम, आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन के रिसर्च एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर अर्पणा ने सुरक्षित गर्भ समापन और कानून के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ सही तरीके से गर्भपात को लेकर चर्चा की। इस कार्यक्रम में लगभग 45 एएनएम, आशा और आशा फैसिलिटेटर ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर्णा ने बताया कि कोरोना के समय में लोगों को कई विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। इस दौरान कई ऐसी महिलाएं हैं जो अनचाहे रूप से गर्भवती हो गई। संक्रमण के मद्देनजर वह अपना सुरक्षित रूप से गर्भपात भी नहीं करा सकी। सरकारी अस्पतालों में व्याप्त चिकित्सकीय सुविधा का लाभ से वह वंचित रह गई। लिहाजा उन महिलाओं का गर्भ अब 2 से 3 माह का हो चुका है। इसलिए उनका सुरक्षित रूप से चिकित्सकीय परामर्श आवश्यक है। ताकि उनका सुरक्षित रूप से गर्भ समापन किया जा सके। इसे लेकर सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है। खासकर सामाजिक स्थिति में इसको लेकर जागरूकता लानी होगी। इस प्रशिक्षण में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ललन प्रसाद, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक विश्वरंजन कुमार, सीडीपीओ विभा कुमारी, डीएस शिवानी कुमारी, एलएस शरारा कुमारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अमन कुमार और डीईओ रोशन कुमार सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। 20 सप्ताह तक के गर्भ को कानूनी रूप से समाप्त करने की है इजाज़त: एमटीपी ( मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी) एक्ट 1971 में निहित कुछ निहित शर्तों के तहत कोई भी महिला 20 सप्ताह तक के गर्भ को कानूनी रूप से हटा सकती है। लेकिन एमपीटी एक्ट में कुछ शर्तों का जिक्र किया गया है। जिसका अनुपालन अनिवार्य है तथा इसे लेकर जरूरी दस्तावेज होनी चाहिए। लेकिन इस दरमियान ख्याल रखना होगा कि उनका सुरक्षित रूप से गर्भपात हो सके। इसके लिए उनके परिजनों को खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। किसी तरह की समस्या होने पर निकट के सरकारी अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क रूप से कानूनी रूप से गर्भपात कराने की सुविधा उपलब्ध है। इस दौरान विशेष परिस्थिति होने पर एंबुलेंस की मदद से महिला मरीज को नि:शुल्क रूप से हायर सेंटर भेजने की सरकारी सुविधा उपलब्ध है , लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। 20 सप्ताह तक गर्भ समापन कराना वैध है लेकिन 12 सप्ताह के अंदर एक प्रशिक्षित डॉक्टर एवं 12 सप्ताह से ऊपर तथा 20 सप्ताह के अंदर तक में 2 प्रशिक्षित डॉक्टर की उपस्थिति में सदर अस्पताल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टर की मौजूदगी में गर्भपात होनी चाहिए। इस दौरान माहवारी के समय साफ -सफाई के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गयी।