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झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग जिला से राजकुमार ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि एसिड हमले की व्यापक घटना,दहेज हत्याएं,कन्या भ्रूण हत्या,ऑनर किलिंग,कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, इत्यादि इक्कीसवीं सदी में भी महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक बुराईयों और चुनौतियों के संदर्भ में मात्र कुछ उदाहरण है। भारत में कई दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में धार्मिक परंपराएं, व्यक्तिगत कानून और अन्य सांस्कृतिक धारणाएं अक्सर भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदान की गई सुरक्षा के विरुद्ध कार्य करती है।
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आज की युवा पीढ़ी महिला अधिकारों को एक नए नजरिए से देख रही है। जहां पहले अधिकारों की लड़ाई सड़क से संसद तक सीमित थी, वहीं अब यह लड़ाई डिजिटल दुनिया तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल कैंपेन यह सब उसके नए हथियार हैं.
झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग़ जिला से राज कुमार मेहता मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि ससुराल में पति के नाम जो भी संपत्ति होता है उसमे पत्नी का भी अधिकार होता है लेकिन पति के माता और पिता के नाम पर किया हुआ संपत्ति पर बहु का अधिकार कानूनी रूप से नहीं होता है। पैतृक संपत्ति में बहु को भी बराबर का अधिकार होता है। अगर सास द्वारा बहु को प्रताड़ित किया जाता है तो बहु सास के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं
अधिकांश व्यक्तिगत पट्टे पुरुषों के नाम पर होते हैं. सामुदायिक अधिकारों में भी महिलाओं को भी कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है. इसके चलते महिलाएं केवल खेत मजदूर बनकर रह जाती हैं. महिलाओं को इसका नुकसान यह होता है कि बैंक, बीमा तथा दूसरी सरकारी सहायता का लाभ नहीं उठा पाती है, जो उनके लिए चलाई जा रही हैं.
झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग़ जिला से राज कुमार मेहता मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि महिलाओं को विभिन्न अधिकार दिए गए हैं। पहला संवैधानिक व कानूनी अधिकार -संवैधानिक व कानूनी अधिकार के तहत समानता का अधिकार अनुच्छेद चौदह से सोलह सभी नागरिकों को समानता देता है और अनुच्छेद उनचालस ए में आजीविका और उनचालस डी में समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। दूसरा संरक्षण अधिनियम - इसमें घरेलू हिंसा जो की डी डब्लू डी बी ए दो हजार पाँच और यौन उत्पीड़न ऐसी बचाव के लिए कानून जैसे चार सौ अंठानवे ए आई पी सी बनाए गए हैं।तीसरा-महिलाओं को प्रजनन अधिकार भी दिए गए हैं
आपदा राहत के दौरान भी महिलाओं की स्थिति चुनौतीपूर्ण रहती है। राहत शिविरों में कई बार अकेली महिलाओं, विधवाओं या महिला-प्रधान परिवारों की जरूरतें प्राथमिकता में नहीं आतीं। तब तक आप हमें बताइए कि , *--- जब किसी महिला के नाम पर घर या खेत होता है, तो परिवार या समाज में उसे देखने का नज़रिया किस तरह से बदलता है? *--- आपके हिसाब से एक गरीब परिवार, जिसके पास ज़मीन तो है पर कागज नहीं, उसे अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?"? *--- "सिर्फ 'रहने के लिए छत होना' और उस छत का 'कानूनी मालिक होना'—इन दोनों स्थितियों में आप एक महिला की सुरक्षा और आत्मविश्वास में क्या अंतर देखते हैं?"
