मध्य प्रदेश राज्य के उमरिआ जिला से शिव कुमार यादव ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि दहेज देने के बाद बेटी का मायके की सम्पत्ति में हक़ नही होना चाहिए।दहेज़ के बाद मायके की सम्पत्ति में लड़की का हक़ नही रह जाता है।यदि दहेज़ नही माँगा जाएगा तभी मायके की सम्पत्ति में हिस्सा देना चाहिए।लड़की के पिता शादी तय करने के दौरान पहले ही स्पष्ट कर देंगे कि मायके की सम्पत्ति में लड़की को हिस्सा मिलेगा। परन्तु दहेज़ में कुछ भी नही मिलेगा। तभी दहेज़ पूरी तरह से बंद होगा और लड़की की शादी ख़ुशी-ख़ुशी होगी

मध्य प्रदेश राज्य के उमरिआ जिला से शिव कुमार यादव ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि महिलाओं के नाम से सम्पत्ति कर दिया जाता है। दुर्भाग्यवश उनके पति की मौत के बाद वो दूसरे के घर में चली जाती है। ऐसे में बच्चे पिता की सम्पत्ति से बेदखल हो जाते हैं।इन परिस्थितियों को देखते हुए बुजुर्गों ने कहा है कि पिता का हक़ सभी बच्चों को मिलता है। मगर माँ का हक़ किसी और को मिल जाता है।इसलिए महिलाओं का नाम सम्पत्ति के दस्तावेज में नही डाला जाता है

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मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिला से शिव कुमार यादव मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है.

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जानना चाहते है की तालीस घंटे के बाद जिसको ओवर टाइम करवाया जाएगा, वो कौन कौन से मजदूर जैसे खेतिहर मजदूर मंंदेजा मजदूर और य फैक्ट्री मजदूर,तो कौन से मजदूर जो है हमारे श्रमिक के श्रेणी में आ सकते हैं कि जिन्हें अड़तालीस घंटे से ज्यादा ड्यूटी करना पड़े तो उनको बेसिक बोनस राशि दिया जाए?

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मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिला के बांधवगढ़ तहसील से शिव कुमार यादव मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि

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