वित्त मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में घोषणा की है कि लॉकडाउन अवधि को नियमानुसार माना जाएगा और नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान भुगतान करना होगा। औद्योगिक नियोजक संघ ने तालाबंदी के दौरान पूरे वेतन अदा करने के सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए एक और याचिका दायर की थी, जिसमें कर्मचारियों को निकालने और वेतन कटौती से सम्बंधित सुरक्षा की मांग की गई है।
Comments
वित्त मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में घोषणा की है कि लॉकडाउन अवधि को नियमानुसार माना जाएगा और नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान भुगतान करना होगा। औद्योगिक नियोजक संघ ने तालाबंदी के दौरान पूरे वेतन अदा करने के सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए एक और याचिका दायर की थी, जिसमें कर्मचारियों को निकालने और वेतन कटौती से सम्बंधित सुरक्षा की मांग की गई है।
May 6, 2020, 7:30 p.m. | Tags: lockdown governance int-DT coronavirus govt entitlements int-PAJ workplace entitlements