दिल्ली से हमारे संवाददाता और इनके साथ एक श्रमिक है और साझा मंच के माध्यम से कहते हैं कि हरियाणा श्रम बोर्ड की ओर से मजदूरों के हित के लिए एक कानून निकाली है जिसका यह प्रावधान है कि किसी भी कम्पनी में जो भी श्रमिक कार्य करते हैं उस काम के दौरान यदि मजदूरों को ओवर टाइम लगाया जाता है तो उस ओवर टाइम का दर डबल दिया जाएगा। लेकिन श्रमिक एक कम्पनी में टेलर के रूप में काम करते हैं। जहाँ ओवर टाइम का दर सिंगल ही दिया जाता है