विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत छिंदवाड़ा व पांढुर्णा जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों को पेट्रोल पम्प में डीजल/पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता व रिजर्व स्टॉक रखे जाने के निर्देश जिला निर्वाचन कार्यालय और रिटर्निग आफिसरों द्वारा जारी पी.ओ.एल. स्लिप पर पी.ओ.एल. प्रदाय करने के भी निर्देश ========================== कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत छिंदवाड़ा व पांढुर्णा जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश दिये गये हैं कि डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति के लिये अपने पेट्रोल पम्प में डीजल/पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता, नियमित रिजर्व व डेड स्टॉक के अतिरिक्त निर्वाचन कार्य के लिये 3000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक रिजर्व स्टॉक में रखा जाना सुनिश्चित करें। साथ ही रिजर्व स्टॉक का वितरण आपूर्ति अधिकारियों और अन्य सक्षम अधिकारियों के निर्देश पर ही विक्रय किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्प ने जिला मुख्यालय के पेट्रोल पम्प मालिकों को निर्देश दिये हैं कि विधानसभा निर्वाचन में लगने वाले सभी प्रकार के अधिग्रहित वाहनों को जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी पीओएल स्लिप के आधार पर और संबंधित तहसील के पेट्रोल पम्प मालिकों को निर्देश दिये हैं कि रिटर्निग आफिसर जुन्नारदेव, अमरवाडा, चौरई, सौंसर, परासिया व पांदुर्णा के कार्यालय से जारी पी.ओ.एल. पर्ची के आधार पर पी.ओ.एल. प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें । साथ ही आगामी 16 नवंबर 2023 को जिला मुख्यालय से और रिटर्निंग आफिसर मुख्यालय से रवाना होने वाले मतदान दलों को आवंटित बस, मिनीबस, बोलेरो आदि वाहनों को जारी स्लिप के अनुसार स्लिप पर पेट्रोल पम्प पर ही वाहन प्रभारी अथवा वाहन चालक के हस्ताक्षर लेकर वाहन में पी.ओ.एल. दिया जाना सुनिश्चित करें । उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा पी.ओ.एल. स्लिप या रिटर्निग आफिसर द्वारा जारी पी.ओ.एल.स्लिप के आधार पर पेट्रोल पम्प मालिकों द्वारा पी.ओ.एल. प्रदाय किये जाने से मना करने या निर्वाचन कार्य में अवरोध उत्पन्न किए जाने पर इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाकर मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल आदेश 1980 के नियम-10 की शर्तों के अंतर्गत पेट्रोल पंपों के निरस्तीकरण या निलंबन की कार्यवाही की जायेगी । साथ ही आई.पी.सी.की धारा-188 के अंतर्गत भी दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं ।

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विश्वसनीय ताजा मंडी भाव जाने मोबाइल वाणी पर - देवेन्द्र धुर्वे मंडी निरीक्षक कृषि उपज मंडी छिंदवाड़ा

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स्वीप गतिविधि के अंतर्गत लक्ष्य पब्लिक स्कूल चाँद में विद्यार्थियों द्वारा रंगोली डाल कर मतदान करने का संदेश दिया गया।

विकासखंड जुन्नारदेव में स्वीप गतिविधि के अंतर्गत मतदाताओं को 17 नवंबर 2023 को मतदान करने के लिये आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है।

स्वीप गतिविधि के अंतर्गत विकासखंड बिछुआ के कन्या शिक्षा परिसर बिछुआ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के द्वारा रंगोली डालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया।

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खैरवाड़ा के ग्रामीणों ने कांग्रेस और बीजेपी पर लगाए आरोप... ''कहां रोड नहीं तो वोट नहीं''

उत्सव उमंग और हर्षोल्लास का त्योहार दीपावली पर्व आज