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मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले की विकासखंड अमरवाड़ा से राजेश तिवारी मोबाइल वाली के माध्यम से बता रहे हैं ,कि जिले की विकासखंड अमरवाड़ा में बारिश कब होने से लोग खासे परेशान हैं ।खेतों में फसलें सूखने लगी है। नदियों व डैम में पानी न भरने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। साथ ही माचागोरा डैम नहीं भरने से 85 हजार हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि लोग खेती करने से और भी ज्यादा समय से आ गए हैं। क्लिक ऑडियो सुन सकते हैं ।

मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले की विकासखंड अमरवाड़ा से राजेश तिवारी मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं ,कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ लोग पहुंच रहे हैं अच्छी बात यह है, कि लोग कोरोना गाइडलाइन का नियमित रूप से पालन कर रहे हैं ।और जो लोग मंदिरों में नहीं जा रहे हैं ।वे अपने घरों में रहकर ही उसने जन्माष्टमी की पूजा अर्चना कर रहे हैं ।और यह पर्व घर में रहकर मना रहे हैं। क्लिक कर ऑडियो सुन सकते हैं।

मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड अमरवाड़ा से राजेश तिवारी मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि प्रत्येक दिन के प्राणायाम में हस्त उत्तानासन के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य लाभ होते हैं और कमर से होने वाले कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है ।इसके लिए यह प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। क्लिक ऑडियो सुन सकते हैं।

प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर को सख्त कार्यवाही करने के दिये निर्देश

विद्यार्थियों के लिए समय समय पर विशेषज्ञ देते है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन। विविध कम्पनियों द्वारा दिया जाता है रोजगार। जिले के अनेक विद्यार्थियों को मिला है लाभ।

जंघा ज्वाइंट्स के साथ कमर के लिए लाभदायक

शुगर के लिए लाभकारी

भुजलिया मिलन से कौमी एकता और लोगो के आत्मीयता का लिया लोगो ने आनन्द

*न्यायालय का निर्णय : बलात्कार के झूठे प्रकरण फंसाने वाले परिवार को देना होगा ₹100000 क्षतिपूर्ति* अमरवाड़ा *(अमर गिरी)* || न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 अमरवाड़ा सुश्री पलक राय द्वारा एक अहम फैसले में बलात्कार का झूठा आरोप लगाने वाली प्रार्थीया और उसके माता-पिता को सिविल प्रकरण क्रमांक आरसीएसबी 6/2017 में घोषित निर्णय दिनांक 16/8/ 2021 के अनुसार संजय पिता झीगरु यादव निवासी ग्राम झिलमिली नामक नवयुवक को ₹100000 क्षतिपूर्ति राशि और संपूर्ण प्रकरण के खर्चे दिए जाने संबंधी डिग्री प्रदान की है l संजय यादव की अधिवक्ता श्री राजेंद्र कुमार नेमा अमरवाड़ा ने बताया कि अमरवाड़ा शासकीय महाविद्यालय के विज्ञान स्नातक संकाय के होनहार विद्यार्थी पर गांव की ही नाबालिक लड़की के माध्यम से यह आरोप लगाया गया था कि संजय यादव द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया जिससे वह गर्भवती है l पुलिस थाना अमरवाड़ा के प्रभारी अधिकारी द्वारा धारा 376 और धारा 4/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो एक्ट के तहत प्रकरण संजय यादव के विरुद्ध दर्ज किया गया| जिसमें निर्दोष संजय यादव को लगभग 7 माह जेल में रहना पड़ा l माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक आई डीएनए रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और यह पाया गया कि संजय नाबालिक प्रार्थीया के बच्चे का पिता नहीं है l तत्कालीन माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा सभी आरोपों से संजय यादव को दोषमुक्त कर दिया गया था किंतु इस नवयुवक ने न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा l अपराध से जुड़े प्रकरणों में दोष मुक्ति से पूरा न्याय आरोपी पक्ष को नहीं मिल पाता l कॉलेज में पढ़ाई लिखाई की कीमती दिन इस नवयुवक ने जेल में काटे l बलात्कार का घिनौना आरोप खेलते हुए पूरा परिवार अपमानित होता रहा l आरोपी/वादी का कैरियर प्रभावित हुआ और अमरवाड़ा से लेकर हाईकोर्ट जबलपुर तक प्रकरणों पैरवी में काफी बड़ी राशि में भी हुई l आरोपी/ वादी मैं दोस्त मुक्त होने के उपरांत प्रार्थना और उसके माता-पिता पर ₹100000 क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया l जिसके अंतिम निराकरण से समाज में अच्छा संदेश गया की कोई भी व्यक्ति कानून का दुरुपयोग ना करें l इस अहम निर्णय से झूठे अपराधों में फसाने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी तथा समाज में अच्छा संदेश जाएगा l आवेदक वादी संजय यादव ने इससे न्याय की जीत निरूपित कर संतोष व्यक्त किया l वादी संजय यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र कुमार नेमा ,श्री प्रकाश वर्मा, श्री दुर्गेश वर्मा, श्री डी सी चंद्रवंशी अधिवक्ता गणों ने पैरवी की l