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झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग़ जिला से राज कुमार मेहता मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि भारत में संपत्ति खरीदने, बेचने और विरासत में पाने के मामले में महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी संरक्षण प्राप्त है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उन्नीस सौ छप्पन और हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम उन्नीस सौ सैंतीस में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का पालन करने वाले धार्मिक समुदायों के बीच संपत्ति के विभाजन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उन्नीस सौ छप्पन की धारा ए को दो हजार पांच के संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था जिसने महिलाओं को सहदायिक व्यवस्था से बाहर रखने की पुरानी भेद भाव की प्रथा को समाप्त कर दिया है और इसे एक सौ चौहतरवें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के जवाब में पेश किया गया था। इस संशोधन के तहत एक महिला उत्तराधिकारी को अपने पिता की संपत्ति पर अपने पुरुष अधिकारियों के समान अधिकार प्राप्त हैं
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