जमुई जिला समेत पूरे राज्य में अब ग्राम कचहरी या सरपंच द्वारा निर्गत वंशावली मान्य नहीं होगी। बिहार सरकार , पंचायती राज विभाग ने इस आशय का आदेश जारी किया है।जिला कलेक्टर अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 से 120 तक में ग्राम कचहरी एवं उनके न्याय पीठों की स्थापना , शक्तियां और कर्तव्य प्रक्रिया के बारे में प्रावधान है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।