बिहार राज्य के जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड से अमित कुमार ने मोबाइल वाणी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आय कर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि, शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले में फैसला सुनाते हुए आय कर कानून की धारा 139एए को सही ठहरा चुकी है।अदालत का यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के खिलाफ दायर की गई एक अपील के सन्दर्भ में सामने आया है

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आधार के धारा सेक्शन 57 का उपयोग कर फिनटेक एवं भुगतान कंपनियां मात्र 15 रु खर्च में हो जाता था e-kyc अब उन्हें ग्राहकों के भौतिक सत्यापन हेतू खर्च करने होंगे 100 रुपये। साथ हिं बदलनी होगी पूरी सरंचना।

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उच्चतम न्यायालय ने आज आधार को उचित रूप से करार दिया परन्तु इसकी धारा 57 को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पैन कार्ड के लिए, आयकर रिटर्न के लिए आधार आवश्यक परन्तु बैंक खाता खोलने, मोबाइल सिम लेने, बोर्ड परीक्षा, 06 से 14 वर्ष के बच्चों के नामांकन, NEET कि परीक्षा, सरकारी योजनाओं के लाभ के लिये यह आवश्यक दस्तावेज नही अर्थात आधार नहीं होने की वजह से किसी को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता परन्तु अवैध नागरिकों को आधार जारी नहीं हो के लिए UIDAI को सतर्क रहने की आवश्यकता।

बिहार राज्य के पटना जिला से बंटी मोबाइल वाणी के द्वारा जानकारी देते हैं कि अब आपको ट्रेन में यात्रा के दौरान अपने पहचान पत्र खोने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि रेलवे ने यात्रियों के डिजी लॉकर में उपलब्ध 'आधार कार्ड' और 'ड्राइविंग लाइसेंस' की डिजिटल कॉपी को बतौर आइडी प्रूफ मान्यता देने की बात कही है।