उच्चतम न्यायालय ने आज आधार को उचित रूप से करार दिया परन्तु इसकी धारा 57 को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पैन कार्ड के लिए, आयकर रिटर्न के लिए आधार आवश्यक परन्तु बैंक खाता खोलने, मोबाइल सिम लेने, बोर्ड परीक्षा, 06 से 14 वर्ष के बच्चों के नामांकन, NEET कि परीक्षा, सरकारी योजनाओं के लाभ के लिये यह आवश्यक दस्तावेज नही अर्थात आधार नहीं होने की वजह से किसी को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता परन्तु अवैध नागरिकों को आधार जारी नहीं हो के लिए UIDAI को सतर्क रहने की आवश्यकता।