दिल्ली एनसीआर के गुडगाँव के डूंडाहेड़ा से बीरेंदर कुमार ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते है कि वो 2007 से 2009 तक एनसीओ कंपनी में कार्य किया था। उन्होंने यूएएन नंबर की माँग कंपनी से की तो कंपनी वाले मना कर दिए वहीं मैन्युअल की भी बात बोलने पर कंपनी से मनाही हो गई। उन्हें पीएफ निकलवाने में समस्या हो रही थी जिस पर कंपनी ने उन्हें एक नंबर दिया जो वैध नहीं था।दूसरी कंपनी में काम करने पर भी उनका 2012 तक का पीएफ नहीं निकल रहा है

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यदि नियोक्ता आपके वेतन से पी.एफ काट रहा है, तो उसे आपको यू.ए.एन प्रदान करना अनिवार्य है, जैसे- आपकी वेतन पर्ची में आपका यू.ए.एन और पी.एफ कटौती का विवरण। लेकिन यदि आपके नियोक्ता आपको जवाब नहीं देता है, तो आप ई.पी.एफ.ओ की वेबसाइट पर "नो योर यू.ए.एन" विकल्प पर क्लिक कर इसे ऑनलाइन प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके नियोक्ता द्वारा आपके पी.एफ खाते के साथ आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड लिंक होना चाहिए या कम से कम आपके पास आपका पी.एफ नंबर होना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने पी.एफ खाते के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर से 7738299899 पर "EPFOHO UAN" एस.एम.एस भेजकर आप अपना यू.ए.एन प्राप्त करने के साथ ही अपने पी.एफ खाते की शेष राशि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये चीजें भी काम नहीं कर रही हैं, तो आप पी.एफ कार्यालय से संपर्क कर उस कम्पनी में कार्यरत होने के सबूत के तौर पर अपना पहचान पत्र या अन्य कोई दस्तावेज़ संलग्न करते हुए इस संबंध में एक लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि यू.ए.एन प्राप्त करने के बाद आप अपना पी.एफ बैलेंस शीट भी निकालें ताकि आपको पता चले कि आपका पी.एफ सही तरीके से जमा हुआ है कि नहीं। कई बार कम्पनियाँ बिना पी.एफ का योगदान किये बिना अपने मजदूरों का पी.एफ काटती है और अंत में यू.ए.एन नहीं देती।
March 30, 2021, 4:29 p.m. | Tags: govt entitlements int-PAJ workplace entitlements