हमारे एक श्रोता कालीचरण ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से संगठन का निर्माण करने के लिए क्या करना होगा ?इसकी जानकारी जानना चाहते हैं
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अधिवक्ता पदम कुमार कहते है कि एक श्रमिक को यूनियन से जुड़ना बेहद ही ज़रूरी है। कोई भी कंपनी प्रबंधन ,श्रमिकों को संगठन बनाने से नहीं रोक सकती क्योंकि संविधान में अनुछेद 19 (1C ) के तहत श्रमिकों को स्वतंत्रता है कि वो यूनियन का निर्माण करें। अगर कंपनी संगठन बनाने से रोकती है तो विकट स्थिति पर इसकी शिकायत लिखित रूप से की जा सकती है।कंपनियों या फ़ैक्टरियों में संगठन बनाने का एक क़ानून है,जिसे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 कहा जाता है। इसके तहत संगठन तैयार कर श्रम कार्यालय में पंजीकरण करवा सकते है। श्रम कार्यालय में पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है। यूनियन बनाने के अनेक फ़ायदे है। कंपनी किसी भी झूठे मामलों में श्रमिकों को नहीं फँसा सकती है। साथ ही श्रमिक यूनियन के माध्यम से अपने हक़ों की मांग कर सकते है।
Sept. 29, 2020, 12:18 p.m. | Tags: industrial work collective action PADAM-ADV govt entitlements int-PAJ workplace entitlements