दिल्ली एनसीआर के गुड़गांव से दीनानाथ चौधरी ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि उनका पीएफ नहीं निकल पा रहा है। पीएफ ऑफिस वाले बोलते है कि कंपनी वाले जमा नहीं किए है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी मालिक कहते है कि पिता का नाम सही नहीं है। उन्होंने बताया कि विवरण में उन्होंने सभी सही करवा रखा है फर भी काम नहीं बन रहा है। अगर कोर्ट भी जाते है तो वहाँ पैसे लगेंगे।

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विथड्रावल करने से पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके सभी पुराने पी.एफ खाते आपके नए पी.एफ खाते में स्थानांतरित हो गये हों और आपके बुनियादी विवरण, जैसे- नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पता, आपका केवाईसी यानि आधार, पैन, बैंक खाता सभी आपके पी.एफ खाते के साथ लिंक हों और इन सभी में आपके विवरण बिलकुल सही और एक समान हों। यह भी ध्यान रखिये कि आपको काम छड़े 2 महीने हो चुके हों और आपकी कंपनी ने आपकी "डेट ऑफ़ एग्जिट और डेट ऑफ़ ज्वाइनिंग" सही अपडेट किया है। अगर ऊपर बताये गये विवरण में कोई गलती नहीं है, तो आपका आवेदन अस्वीकृत नहीं होगा। पर अगर अस्वीकृत होता है, तो इसका मतलब आपके पी.एफ खाते में कुछ कमी है। उसे सही कर आप फिर से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपको कम्पोजिट क्लेम फॉर्म "नॉन आधार" भरकर और उसपर अपनी कंपनी या फिर किसी राजपत्रित अधिकारी, आपके बैंक मैनेजर या पोस्टमॉस्टर के हस्ताक्षर करवा कर अपनी बैंक पासबुक का ज़ेरॉक्स या फिर कैंसल्ड चेक के साथ पीएफ ऑफिस में देना होगा। लेकिन राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर करवाने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपके बुनियादी विवरण बिल्कुल सही हों। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपका केवाईसी पीएफ खाते के साथ लिंक है, तो "कम्पोजिट क्लेम फॉर्म" सही तरीक़े से भरकर पीएफ ऑफिस में जमा कर दें। आपको इसमें अपनी कंपनी के हस्ताक्षर की जरुरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन पीएफ विथड्रावल के लिए यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर, ऑनलाइन सर्विसेज़ पर क्लिक कर ऑनलाइन क्लेम का चयन करें। अपने बैंक अकाउंट नंबर के आखरी चार नंबर डालकर सत्यापित करें और “यस” का बटन दबाएँ, जो आपको एप्लिकेशन फॉर्म पर ले जायेगा। यहाँ आप अपने बुनियादी विवरण देख पाएंगे। विथड्रावल फॉर्म और विथड्रावल का कारण चुनकर आपको अपने बैंक पासबुक के पहले पेज की साफ़-सुथरी तस्वीर अपलोड करें। आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10 सी अलग-अलग ही अप्लाई करने होंगें। फिर आपको ओ.टी.पी रिक्वेस्ट देना होगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। ओ.टी.पी एंटर करने के बाद डिक्लेयरेशन को सेलेक्ट करके सबमिट का बटन दबाएँ। कंपनी अगर इसे प्रमाणित नहीं करती, तो आप इसकी लिखित शिकायत पीएफ ऑफिस में कर सकते हैं। उस शिकायत के साथ अपनी कंपनी के परिचय पत्र या वेतन पर्ची को संलग्न करना होगा।
Aug. 26, 2020, 5:53 p.m. | Tags: govt entitlements int-PAJ workplace entitlements