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आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपका प्रधान आपके दिव्यांग पेंशन का आवेदन नहीं स्वीकार कर रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांग पेंशन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको http://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx वेबसाईट पर जाकर आवेदन करना होगा और इसके लिए आपके पास आवेदक के आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, चालीस प्रतिशत से अधिक की विकलांगता-प्रमाण पत्र की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए।
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Aug. 26, 2020, 5:41 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   disability   pension