हमारे एक श्रोता अशोक कुमार साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि उनकी कंपनी कर्मचारियों से दस घंटे काम कराती है। में काम करते हैं।दस घंटे काम कराने के बाद दो घंटे का ओवरटाइम के पैसे भी नहीं दिए जाते हैं।

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सबसे पहले आप ये जान लें कि ओवरटाइम कोई भी कंपनी अगर ज़बरन करवाती है तो वो गैरकनूनी काम है। श्रमिकों से अगर 8 घंटे से जितने भी घंटे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है,वो ओवरटाइम माना जायेगा और उसका भुगतान मूल वेतन की दोगुनी दर से होना चाहिए लेकिन अगर आपको ओवरटाइम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो आप इस सम्बन्ध में लेबर दफ्तर में शिकायत दर्ज कर सकते है ,साथ ही आपको ये भी प्रमाण रखना होगा कि आपसे ओवरटाइम करवाया जा रहा है,जैसे की अटेंडेंस रजिस्टर की कॉपी या फिर कोई और प्रमाण जिससे ये आप साबित कर सके की आप ओवरटाइम कर रहे है।
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June 19, 2019, 2:34 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   workplace entitlements