उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बस्ती से रमजान अली , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि महिला और पुरुष में समानता होना चाहिए। महिला और पुरुष में भेद भाव नहीं होना चाहिए। दोनों वर्ग को समान सम्मान मिलना चाहिए। अगर पुरुष पैसा कमा कर लाता है तो एक कुशल महिला उस पैसे से अच्छी तरह से घर चला सकती है। महिला घर का दैनिक कार्य बहुत अच्छे से करती है अगर वह घर का कार्य नहीं करेगी तो यह कुशल महिला की पहचान नहीं है।
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बस्ती से विजय पाल चौधरी ,मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि नई सरकार बन चुकी है , अब वह अपने लोकतंत्र के हिसाब से काम करेगी। विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है ताकि सरकार मनमाना काम नहीं कर सके। सरकार की कई योजनाएं है , जिनसे लोगों को लाभ मिल रहा है। सरकार वही अच्छी होती है जो जनता की अच्छाई के लिए कार्य करती है।
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बस्ती से विजय पाल चौधरी ,मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे इसीलिए लड़का और लड़की में भेद भाव किया करते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है , जो शिक्षित वर्ग है वह अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते है। जिनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है वह अपने बच्चों को सरकारी संस्थानों में पढ़ा रहे है और जिनकी स्थिति अच्छी है वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है। लड़का और लड़की में भेद भाव नहीं होना चाहिए। दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए।
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सुनिए डॉक्टर स्नेहा माथुर की संघर्षमय लेकिन प्रेरक कहानी और जानिए कैसे उन्होंने भारतीय समाज और परिवारों में फैली बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई! सुनिए उनका संघर्ष और जीत, धारावाहिक 'मैं कुछ भी कर सकती हूं' में...
उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से रमजान अली , मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते है कि अब बरसात हो रहा है। ऐसे समय में वृक्षारोपण करना चाहिए। अब हर गाँव में प्रधान द्वारा और सरकार द्वारा वृक्षारोपण का कार्य करवाया जाए। अब मनरेगा के तहत यह कार्य होना चाहिए
उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से रमजान अली , मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते है कि अभी हर ग्रामसभा में पानी सप्लाई का काम हो रहा है। जिससे लोगों को पानी की समस्या न हो। इस सप्लाई होने से घर घर शुद्ध पानी मिल रहा है। सरकार की योजना लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। लोगों को शुद्ध जल मिल रहा है जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है
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उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से मोहम्मद इमरान ,मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि देश में संपत्ति के अधिकार को लेकर तीन मुख्य कानून हैं- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ। इन कानूनों के प्रावधानों के मुताबिक, सिर्फ शादी से एक महिला को अपने पति और ससुराल की संपत्ति में हक नहीं मिल जाता। पति के जीवित रहते उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता. पति की मौत के बाद की पत्नी का हक होगा। महिला अपने पति से सिर्फ मेंटेनेंस पाने की हकदार है। अलग होने पर महिला अपने पति की संपत्ति में अधिकार नहीं मांग सकती। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 8 के तहत पत्नी का अपने ससुराल या पति के पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। पति की मौत के बाद यानी विधवा का अपने ससुराल की संपत्ति पर अधिकार होता है। वो उतना हिस्सा पा सकती, जितना उसके पति का बनता हो