बिहार राज्य के जिला नालंदा के प्रखंड कराइपरसुराई से कुमारी किरण सिन्हा मोबाइल वाणी के माध्यम से हिन्दू विवाह अधिनियम के बारे में बता रही है कि उनके गाँव में एक महिला को उनके पति ने बिना तलाक दिए मायके में छोड़ दिया। उस महिला के पति को समझाया कि पति की स्मपति पर पत्नी का पूरा अधिकार होता है और बच्चो के पालन पोषण करना होगा जब तक न्याय की टीम से कोई निर्णय नहीं होता है। इसके लिए महिला आयोग में तलाक के लिए अर्जी भी दे सकते है। तब महिला के पति उसे और बच्चो को अपने घर ले गए और खुद घर छोड़ दिया अब महिला के सास ससुर उनका भरण पोषण कर रहे है
बिहार राज्य के जिला नालंदा के कराइपरसुराई से हमारी श्रोता मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही है कि वो अपने गाँव के लोगों को कोरोना का तीसरा टीका लगवाने के लिए जागरूक करते है। आगे कह रही है कि टीका लगवाना सभी को जरूरी है जिससे बिमारी को जड़ से दूर किया जा सके
बिहार राज्य के नालंदा जिला के कराइपरसुराई प्रखंड से कुमारी किरण मोबाइल वाणी के माध्यम से हिन्दू विवाह अधिनियम के बारे में जानकारी दे रही हैं। उनका कहना है कि इस नियम के तहत पति पत्नी को बिना किसी वजह के तल्ख नहीं दे सकते है। आगे बता रही है कि उन्हें तल्ख लेने या देने का तबतक हक़ नहीं होता है जब पंचायत समुदाय के लोगों से उन्हें अनुमति न मिल जाए
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बिहार राज्य के जिला नालंदा के कराइपरसुराई ब्लॉक से हमारी श्रोता मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही है कि उन्होंने कोरोना का पहला टीका लगवा लिया है।आगे बता रही है कि उन्हें टीका लगवाने के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ी थी साथ ही कह रही है कि वो आगे भी लोगों को कोरोना का टीका लेने के लिए जागरूक करेंगी।
