बिहार राज्य के नालंदा जिला के कराइपरसुराई प्रखंड से कुमारी किरण मोबाइल वाणी के माध्यम से हिन्दू विवाह अधिनियम के बारे में जानकारी दे रही हैं। उनका कहना है कि इस नियम के तहत पति पत्नी को बिना किसी वजह के तल्ख नहीं दे सकते है। आगे बता रही है कि उन्हें तल्ख लेने या देने का तबतक हक़ नहीं होता है जब पंचायत समुदाय के लोगों से उन्हें अनुमति न मिल जाए