बिहार राज्य के जिला नालंदा के प्रखंड कराइपरसुराई से कुमारी किरण सिन्हा मोबाइल वाणी के माध्यम से हिन्दू विवाह अधिनियम के बारे में बता रही है कि उनके गाँव में एक महिला को उनके पति ने बिना तलाक दिए मायके में छोड़ दिया। उस महिला के पति को समझाया कि पति की स्मपति पर पत्नी का पूरा अधिकार होता है और बच्चो के पालन पोषण करना होगा जब तक न्याय की टीम से कोई निर्णय नहीं होता है। इसके लिए महिला आयोग में तलाक के लिए अर्जी भी दे सकते है। तब महिला के पति उसे और बच्चो को अपने घर ले गए और खुद घर छोड़ दिया अब महिला के सास ससुर उनका भरण पोषण कर रहे है
