जमाबंदी में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पकड़ीदयाल अंचल के सेवानिवृत हल्का कर्मचारी फंस गये हैं। गलत तरीके से जमाबंदी कायम करने के आरोप में अपर समाहर्त्ता ने रिटायर्ड हल्का कर्मचारी शंकर राम के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए सीओ को आदेश दिया है। साथ ही जमाबंदी फर्जीवाड़ा में संलिप्तता के आरोप में डाटा इंट्री ऑपरेटर हिरदेश कुमार की संविदा सेवा समाप्ति के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा समर्पित करने का आदेश सीओ को दिया गया है। यह फैसला अपर समाहर्त्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने मामले में सुनवाई के बाद दिया है। उन्होंने गलत तरीके से कायम की गयी जमाबंदी संख्या 890 को निरस्त करने का आदेश पारित किया है। साथ ही वर्षों से कायम जमाबंदी संख्या 912 को सही करार दिया गया है। यह मामला पकड़ीदयाल नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 4 के थाना नंबर 136 का है।