जन्म मृत्यु निबंधन के लिए राज्य सरकार ने नयी अधिसूचना जारी की है। पहले जन्म मृत्यु के निबंधन के लिए पंचायत सचिव व आंगनबाड़ी सेविका को पदेन रजिस्ट्रार बनाया गया था। लेकिन अब शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु के निबंधन के लिए सांख्यिकी पदाधिकारी को पदेन रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। अस्पतालों के लिए संबंधित अधिकारी को पदेन रजिस्ट्रार बनाया गया है। सरकार के द्वारा जारी निर्देश के मुतलिक नगर निगम व नगर परिषद के पदेन रजिस्ट्रार के रूप में सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी को प्राधिकृत किया है। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी नगर पंचायत में जन्म मृत्यु निबंधन का कार्य करेंगे। प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी करेंगे। अस्पतालों के लिए ये होंगे रजिस्ट्रार चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय व रेफरल अस्पताल के लिए संबंधित अस्पताल के अधीक्षक या उपाधीक्षक पदेन रजिस्ट्रार होंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जन्म मृत्यु निबंधन के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पदेन रजिस्ट्रार होंगे। जन्म मृत्यु की सूचना के लिए किए गए अधिकृतशहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में जन्म व मृत्यु की सूचना देने के लिए अधिसूचक नियुक्त किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुखिया, सरपंच,पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी सेविका व चौकीदार को अधिसूचक बनाया गया है।शहरी क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद व आंगनबाड़ी सेविका को अधिसूचक बनाया गया है। निजी अस्पताल,प्रसूति या परिचर्या गृह के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी को अपने कार्य क्षेत्र के लिए अधिसूचक बनाया गया है।श्मसान घट,शवदाह गृह व कब्रिस्तान के प्रभारी को अपने कार्य क्षेत्र का अधिसूचक बनाया गया है।
