गोह प्रखंड मुख्यालय स्थित गया-दाउदनगर व रफीगंज उपहारा पथ पर प्रतिदिन लोगों द्वारा सड़क के किनारे ठेला, गुमटी, चौकी, तीन पहिया वाहन एवं फुटपाथी दुकान लगवा कर अवैध किराया वसूला जा रहा है। अवैध वसूली और अतिक्रमण को हटाने में प्रशासन पूरी तरह से अभी तक विफल रही है। जिनके मकान के सामने ठेला व फुटपाथ की दुकान होती है। उन्हें किराए के रूप में मासिक या सप्ताहिक रकम चुकानी पड़ती है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

अवैध खनन चोरी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर के साथ चालक गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि बुधवार की संध्या उपहारा थाना मुख्यालय के तिराहा मोड़ के पास से अवैध बालू लदा एक महिन्द्रा ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है।

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बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला से मोबाइल वाणी संवाददाता सलोनी कुमारी जानकारी दे रही हैं कि हिट एंड रन कानून के विरोध में चालक हड़ताल पर है। क्योंकि चालकों का कहना है की इससे हमारे परिवार का जीवन खतरे में है। चालकों के हड़ताल पर जाने से बाजार में सामान के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को ऐसा कानून बनाने से पहले जनता से राय भी लेनी चाहिए थी

बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला से मोबाइल वाणी संवाददाता सलोनी कुमारी जानकारी दे रही हैं कि हिट एंड रन कानून के विरोध में सभी चालक हड़ताल पर है। लोगों का कहना है की अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो चालक काम पर नहीं लौटेंगे। चालकों के हड़ताल पर जाने से लोगों को महंगे दर पर खरीदना पड़ रहा है। क्योंकि ट्रांसपोटिंग का काम बंद होने से बाजार में सामन उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है

एक सामान्य समझ है कि कानून और व्यवस्था जनता की भलाई के लिए बनाई जाती है और उम्मीद की जाती है कि जनता उनका पालन करेगी, और इनको तोड़ने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके उलट भारतीय न्याय संहिता में किये गये हालिया बदलाव जनता के विरोध में राज्य और पुलिस को ज्यादा अधिकार देते हैं, जिससे आभाष होता है कि सरकार की नजर में हर मसले पर दोषी और पुलिस और कानून पूरी तरह से सही हैं।

केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ गोह प्रखंड के वाहन चालकों ने जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी की है। केंद्र सरकार ने वाहन दुर्घटना से लोगों की मौत होने पर वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी सजा का एलान किया है। पहले का कानून था कि सड़क दुघर्टना में मौत होने पर चालकों को कोर्ट से जमानत मिल जाता था। लेकिन इस बार केंद्र सरकार के नये फरमान में चालकों को दस साल की सजा एवं पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस फरमान से बौखलाये वाहन चालकों ने विभिन्न स्थानों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है।

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