बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से बेबी देवी मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि उनके पति की मृत्यु हो गई है। इसलिए उनके 6 बच्चों को जमीन में अधिकार मिलना चाहिए। उनके बच्चों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए
बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से रुधाक कुमारी ने मोबाइल वाणी के माध्यम बताया कि भारत में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रेल 2010 से लागू है।जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह एक मौलिक अधिकार है।कानून के अधिकार से महिला जमीन ले सकती है
बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से अकबरी खतून ने मोबाइल वाणी के माध्यम बताया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत जन्म से ही खेती की जमीन सहित सभी सम्पत्ति की वारिस है और बेटों के बराबर अधिकार दिया गया है।महिला चाहे तो सम्पत्ति ले सकती है
बिहार राज्य के नवादा जिला से जीनत परवीन मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि पति के मृत्यु के बाद उनको अधिकार मिलना चाहिए। विधवा महिला को पति के घर में रहने की कानूनी अधिकार है
बिहार राज्य के नवादा जिला से तारा की बातचीत मोबाइल वाणी के माध्यम से मंती देवी से हुई। मंती देवी यह बताना चाहती हैं कि महिलाओं को जमीन में हक़ मिलना चाहिए और जानकारी भी होना चाहिए। इसके लिए वह कानून की भी मदद ले सकती हैं
बिहार राज्य के नवादा जिला से तारा की बातचीत मोबाइल वाणी के माध्यम से सुनीता देवी से हुई। सुनीता देवी यह बताना चाहती हैं कि बच्चियों को जरूरत पड़ने पर अधिकार दे सकते हैं
बिहार राज्य के नवादा जिला से तारा की बातचीत मोबाइल वाणी के माध्यम से बिरंजा देवी से हुई। बिरंजा देवी यह बताना चाहती हैं कि जमीन में अधिकार मिलने में कोई परेशानी नहीं हुआ है। उनके पिता जमीन में अधिकार दिए हैं। वह अपने बच्चों को जमीन में अधिकार देंगे।इनका कोई भाई नहीं है इसलिए वह जमीन में हिस्सा ली हैं। अगर भाई रहता तो जमीन में अधिकार लेती हैं
बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से मीना देवी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि ससुराल द्वारा दी गई गहने पूरी तरह से बहू का स्त्रीधन होता है। इस पर सिर्फ बहू का हक़ होता है। ससुराल वालों का कोई हक़ नही होता है। अगर महिला चाहे तो कानून के माध्यम से अधिकार ले सकती है
बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से तारा ने मोबाइल वाणी के माध्यम से कमला कुमारी से साक्षात्कार लिया। कमला कुमारी ने बताया कि भारत में महिला के समपत्ति को अधिकार प्राप्त है। हिंदू उत्तरदायित्व अधिनियम 2005 के तहत अपनी अर्जित या उपहार में मिली संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है। पति के मृत्यु के बाद विरासत के अधिकार शामिल है। जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता मिलती है।
बिहार राज्य के नारदीगंज जिला के परमा गांव से पूनम सिन्हा मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि महिलाओं को जमीन में अधिकार देना चाहिए। महिला के पति के मृत्यु के बाद उनको जमीन में अधिकार नहीं दिया जाता है
