मेरा नाम हबीबुल्ला है मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बोल रहा हूँ। मैं हंड्रेड परसेंट ब्लाइंड हूँ और मैं ये जानकारी चाहता हूँ की मैंने पेंशन आवेदन करवाया था 2018 में तो अभी तक मेरी पेंशन नहीं आई है मैं पेंशन विभाग में भी जाता हूँ तो वह लोग कहते है की सब सही है अगले महीने तक पेंशन आ जाएगी ऐसे कर कर के लोग टाल दे रहे है और मई दिखता है की सब सही है तो मेरी पेंशन क्यों नहीं आ रही है और इसके लिए मैं कहा शिकायत कर सकता हूँ कृपया साझा मंच के माध्यम से आप मुझे बताए धन्यवाद।
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से नरेंद्र कुमार साझा मंच मोबाईल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि सरकार द्वारा किए जा रहे वादे सिर्फ़ काग़ज़ों पर ही दिखते हैं, हक़ीक़त में इनका कोई असर नहीं दिखता।
नमस्कार! मानेसर, हरियाणा! मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से उत्तम चौधरी बोल रहा हूँ.....मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा घोषणा किया गया था कि सारे दिव्यांगों को 21000 रुपये दिए जायेंगे वो पैसे पूरे यूपी में अभी तक किसी भी दिव्यांग को नहीं मिले हैं! आखिर इसके लिए भारत सरकार ने क्या विचार किया है? पैसे क्यों नहीं आये हैं? इसके बारे में थोड़ा मुझे बताया जाए क्योंकि ऐसे बहुत से लोग परेशान रह रहे हैं! उनके लिए राशन की समस्या है...हर चीज़ की समस्या है! अगर आपके पास कोई अधिक सूचना है तो कृपया मोबाइल नम्बर 9919819455 पर बताएँ! मोबाइल वाणी, गुड़गाँव।।।
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June 3, 2020, 5:11 p.m. | Tags: government scheme lockdown disability governance PADAM-ADV int-DT coronavirus int-PAJ
Bula is from Gorkhapur, Uttar Pradesh, says through Saajha Manch (Mobile Vaani) because of lockdown he is stuck there. He does not have money to buy food or Ration to eat. He said that the government had announced through media and newspaper to deposit some money but still he has not credited to his own account. He says that I am the handicapped man, so he wants for help through Saajha Manch. He is asking for help through Saajha Manch.
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आप जब भी ऑफिस जाए तो वहाँ लिखित में बात ले कर जाए। इसका रिसीविंग भी करवाए अगर रिसीविंग करने से मना किया जाता है तो डिस्पैच में दें। डिस्पैच में भी मना किया जाता है तो अपने अपने लिखित बात में निचे लिख दें कि ऑफिस जाने के बाद भी अमुख अफसरों ने मना किया फिर डिस्पैच वालों ने भी मना कर दिया साथ ही रिसीविंग भी देने से इंकार कर दिया गया ,इसलिए बाध्य होकर स्पीड पोस्ट कर रहे है। स्पीड पोस्ट से भेजने के बाद इसपर आरटीआई लगा दें कि इस पर क्या कार्यवाही हुई है । दूसरी एक और आरटीआई लगाए कि पेंशन जो 2018 में आवेदन किये थे उसका रसीद का उल्लेख करे और इसके प्रक्रिया के बारे में पूछे,प्रतिदिन कार्यवाही रिपोर्ट की माँग करे । आरटीआई के लिए कोर्ट परिसर के बाहर आरटीआई 2005 के नाम से एक बेयर एक्ट उपलब्ध होती है ,उसके रोल में जा कर देख सकते है कि आरटीआई किस तरह से लिखी जाती है ,यह इंटरनेट के माध्यम से भी जानकारी मिल जाएगी
June 22, 2020, 12:46 p.m. | Tags: PADAM-ADV govt entitlements int-PAJ pension