दिली से हमारे श्रोता ,साझा मंच के माध्यम से कह रहें हैं, हरियाणा श्रम मसौदा क़ानून के अनुसार मशीन खराब होने की स्थिति में मज़दूरों के वेतन में कटौती होगी। जबकि मज़दूरों की वेतन बहुत ही कम है। श्रमिक प्रतिमाह आठ से नौ हज़ार कमाती है और मशीनों की क़ीमते लाखों में होती है। ऐसे में श्रमिक भरपाई नहीं कर सकता