दिल्ली से हमारे श्रोता ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि श्रम मसौदे के अनुसार अगर मशीन की ख़राबी मज़दूर के हाथों होगी तो मज़दूर के वेतन से भरपाई की जाएगी। श्रमिक का वेतन मशीन की क़ीमत से काफ़ी कम है ,ऐसे में श्रमिक भरपाई करने में असमर्थ है। क़ानून के अनुसार कटौती बहुत ज़्यादा है ,इस क़ानून से श्रमिकों को लाभ नहीं है सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।