तमिलनाडु राज्य के सिडको से नेहा साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही है कंपनियों में मजदूरों को पीएफ नंबर नहीं दी जा रही है

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यदि नियोक्ता आपके वेतन से पी.एफ काट रहा है, तो उसे आपको यू.ए.एन प्रदान करना अनिवार्य है, जैसे- आपकी वेतन पर्ची में आपका यू.ए.एन और पी.एफ कटौती का विवरण। लेकिन यदि आपके नियोक्ता आपको जवाब नहीं देता है, तो आप ई.पी.एफ.ओ की वेबसाइट पर "नो योर यू.ए.एन" विकल्प पर क्लिक कर इसे ऑनलाइन प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके नियोक्ता द्वारा आपके पी.एफ खाते के साथ आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड लिंक होना चाहिए या कम से कम आपके पास आपका पी.एफ नंबर होना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने पी.एफ खाते के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर से 7738299899 पर "EPFOHO UAN" एस.एम.एस भेजकर आप अपना यू.ए.एन प्राप्त करने के साथ ही अपने पी.एफ खाते की शेष राशि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये चीजें भी काम नहीं कर रही हैं, तो आप पी.एफ कार्यालय से संपर्क कर उस कम्पनी में कार्यरत होने के सबूत के तौर पर अपना पहचान पत्र या अन्य कोई दस्तावेज़ संलग्न करते हुए इस संबंध में एक लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि यू.ए.एन प्राप्त करने के बाद आप अपना पी.एफ बैलेंस शीट भी निकालें ताकि आपको पता चले कि आपका पी.एफ सही तरीके से जमा हुआ है कि नहीं। कई बार कम्पनियाँ बिना पी.एफ का योगदान किये बिना अपने मज़दूरों का पी.एफ काटती है और अंत में यू.ए.एन नहीं देती.
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Nov. 7, 2020, 9:20 a.m. | Tags: UID   industrial work   labour   govt entitlements   int-PAJ   workplace entitlements