उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से त्रिलोक सिंह मेहता ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते है कि उन्होंने लॉक डाउन के दौरान कंपनी छोड़ दी थी और उन्होंने कंपनी में रिजाइन भी नहीं दिया है। वो अब अपना पीएफ का पैसा निकलवाना चाहते है ,इसके लिए क्या करना होगा ?

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आपको बताना चाहेंगे कि "डेट ऑफ़ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ़ एग्जिट बदलने के लिए आपको पहले अपनी कंपनी से पीएफ के ""ज्वाइंट डेक्लेयरेशन फॉर्म"" पर सही तारीख़ लिखवाकर, उसे कंपनी से प्रमाणित करवाके पीएफ कार्यालय में जमा करना होगा। क्योंकि एक बार अपडेट हो जाने के बाद इसे पीएफ कार्यालय द्वारा ही सही किया जा सकता है। यदि आपकी डेट ऑफ़ एग्जिट आपके पीएफ खाते में अपडेट नहीं है या फिर कंपनी द्वारा नहीं दिया गया है, तो इसे आप खुद ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे- पहला, आपका केवाईसी, यानि आधार, पैन, और बैंक डिटेल्स आपके पीएफ खाते के साथ लिंक रहने चाहिए। दूसरा, आपको काम छोड़े कम से कम दो महीने हो गए होने चाहिए और तीसरा, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें और मैनेज पर क्लिक करें, यहाँ आपको ""मार्क एग्जिट"" का ऑप्शन चुनना होगा, यहाँ आप अपनी जन्मतिथि, कंपनी द्वारा की गई आखिरी पीएफ कंट्रीब्यूशन जैसी चीजें देख पाएंगे। यहाँ आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आपने गलत डेट ऑफ़ एग्जिट पर एंटर कर दिया, तो फिर उसे सही करवाने के लिए आपको पीएफ कार्यालय जाना पड़ेगा। हम आपको सुझाव देते हैं कि आप अपनी कंपनी से एक बार डेट ऑफ़ एग्जिट कन्फर्म कर लें और उसके बाद यह प्रक्रिया पूरी करें। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी आपके द्वारा की गई प्रक्रिया को प्रमाणित कर देगी, तो कंपनी ने जो आखिरी कंट्रीब्यूशन किया है, उस महीने कि आखिरी तारीख को आप डेट ऑफ़ एग्जिट के तौर पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप नौकरी से निकलने का कारण और आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आये ओटीपी को डालकर सबमिट का बटन दबाएं।"
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Oct. 5, 2020, 4:47 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   workplace entitlements