मंगलवार को तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी कामगारों को राज्य में वापस लाने की मांग करने वाली कंपनियों के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए। प्रत्येक फर्म को अपने जिला कलेक्टर-कार्यालय में उन प्रवासी कामगारों के नाम, पते, आधार संख्या, मोबाईल नम्बर, कार्यस्थल का पता, वाहन का विवरण, प्रस्तावित क्वारंटीन सुविधा सहित श्रमिकों के सम्पूर्ण विवरण के साथ तमिलनाडु ई-पास के लिए आवेदन करना होगा। कंपनी द्वारा निर्धारित और जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदित उपयुक्त स्थान पर सभी प्रवासी कामगारों को चौदह दिनों के लिए क्वारंटीन रखने और उनके परिवहन का खर्च सम्बन्धित फ़र्म को वहन करना होगा। कामगारों के रहने की जगह स्वास्थ्यप्रद और हवादार होने के साथ ही कामगारों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों का पालन करने से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताना होगा। तो साथियों "तमिलनाडु वापस जाने से पहले, उन शर्तों के बारे में ज़रूर सोचें, जो आप चाहते हैं। लॉकडाउन से पहले क्या आपके पास रोजगार का कोई प्रमाण था? इसके बिना दोबारा काम शुरू न करें! क्या आपके पास अपने पीएफ खाते का यूएएन नंबर है? इसके बिना भी काम शुरू ना करें! साथ ही आपके रहने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि यह सभी चीज़ें स्तरीय होनीं चाहिए। इससे कम, कुछ भी स्वीकार न करें। क्योंकि, अभी नहीं तो कभी नहीं!!"