हमारे एक श्रोता ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानकारी चाहते है कि अगर कोई कंपनी में कार्य करता है तो उस श्रमिक का कितना अधिकतम वेतन रहने पर पीएफ़ का पैसा कंपनी द्वारा काटा जाता है ?श्रमिक का कितना मासिक वेतन रहने पर वह पीएफ का हक़दार बनता है ?

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अगर आपकी कंपनी में 20 या 20 से अधिक मजदूर काम करते हैं तो आपका पी.एफ कटना अनिवार्य है, लॉक डाउन से पहले जिसकी भी सैलरी 15000 या उसे कम होती थी, उसका 12% पी.एफ कटता था और कंपनी अपनी ओर से 12% कंट्रीब्यूट करती थी, मगर अब लॉक डाउन के बाद मई, जून, जुलाई के महीनों में यह 10% हो गया है।
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July 27, 2020, 5:35 p.m. | Tags: skd   int-PAJ   workplace entitlements   govt entitlements